India Budget 2024: इनकम टैक्स को लेकर सरकार की तरफ से लंबे समय से कोई ऐलान करने का इंतजार किया जा रहा था. इस बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम को पहले से आसान बनाया जा रहा है. इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बदलाव किया गया.
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Income Tax: मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सैलरीड क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया है. लंबे समय से मिडिल क्लास की तरफ से टैक्स स्लैब के बदलाव की मांग पर सरकार ने राहत दी है. संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि न्यू टैक्स रिजीम को सरकार की तरफ से सरल किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि दो तिहाई टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आए हैं. न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये किया गया है. उन्होंने कहा कि इस बदलाव से सरकार को 37000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. सरकार की तरफ से किये गए बदलाव से 4 करोड़ टैक्सपेयर्स को सीधा फायदा होगा.
न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब बदला
इसके अलावा वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब को लेकर भी बदलाव किया है. नए बदलाव के तहत न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर जीरो टैक्स देना होगा. 3 से 7 लाख की इनकम पर 5 प्रतिशत का टैक्स होगा. 7 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. 10 से 12 लाख की आमदनी पर 15 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. 12 से 15 लाख तक सालाना आमदनी पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा की आमदनी वालों को 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा.
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ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को राहत नहीं
वित्त मंत्री की तरफ से ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) वालों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर ओल्ड रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यानी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 50000 रुपये का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और 80सी को लेकर भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया.
न्यू टैक्स रिजीम क्या है?
न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सिलेक्ट करने वाले सैलरीड क्लास को सरकार की तरफ से एक बार फिर से राहत दी गई है. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है. पहले मिलने वाले 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75000 रुपये किया गया है. पहले की तरह सालाना 0-3 लाख तक की आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. इसके बाद 3 से 7 लाख पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. 7 से 10 की आमदनी पर टैक्स 10 प्रतिशत देना होगा. 10 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है.
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ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है?
ओल्ड टैक्स रिजीम में ढाई लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता. इसके अनुसार टैक्सपेयर्स की सालाना 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा. अगर सालान इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो 20 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा. लेकिन 10 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. लेकिन इसके तहत आपको कई अलग-अलग तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं.
एनपीएस पर भी ऐलान
सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है. सरकार ने पेशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर टैक्स कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है.