PF Account: अभी तक नौकरी बदलने पर आपको पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिये पुराने या नये एम्पलॉयर से अप्रूवल लेना जरूरी होता था. लेकिन अब नए नियम के तहत कुछ मामलों में आपको पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिये एम्पलॉयर की जरूरत नहीं होगी.
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How To Transfer PF Account: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं और आपका हर महीने पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए काम की है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को आसान कर दिया गया है. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार कुछ खास मामलों में यदि आपको अपनी नौकरी बदलनी है तो आपको अपनी पुरानी या नई कंपनी से पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा. यह काम पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगा.
बेसिक सैलरी पर 12 प्रतिशत की कटौती
आपको बता दें अभी तक पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए कर्मचारियों के नियोक्ता की तरफ से अप्रूवल जरूरी होता है. आपको बता दें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12 प्रतिशत की कटौती ईपीएफ अकाउंट के लिये की जाती है. इतना ही पैसा कंपनी की तरफ से कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है. नियोक्ता की तरफ से जमा किये जाने वाले पैसे में 8.33% हिस्सा ईपीएस (पेंशन) में जमा होता है, बाकी बचा हुआ 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है.
करोड़ों सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा
ईपीएफओ की तरफ से अकाउंट ट्रांसफर करने के लिये किये गए बदलाव का फायदा करोड़ों सब्सक्राइबर्स को होगा. ईपीएफओ की तरफ से 15 जनवरी को जारी सर्कुलर के अनुसार पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिये पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. अब सब्सक्राइबर्स खुद ही अपने अकाउंट को ट्रांसफर करने का दावा कर सकते हैं. आइए बतातें हैं ईपीएफओ के सर्कुलर से किन सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा?
>> एक ही UAN 01/10/2017 को या इसके बाद जारी UAN के अंदरी ट्रांसफर. यदि एक ही UAN कई मेंबर आईडी से जुड़ा हुआ है और आधार से जुड़ा हुआ है.
>> अलग-अलग UAN के बीच ट्रांसफर दोनों 01/10/2017 को या उसके बाद जारी किए गए हो. यदि किसी कर्मचारी के पास एक ही आधार से जुड़े कई UAN हैं तो सिस्टम उन्हें एक ही व्यक्ति के रूप में मानता है. इससे जिससे एम्प्लॉयर के बिना सीमलेस ट्रांसफर किया जा सकता है.
>> एक ही UAN के अंदर ट्रांसफर (01/10/2017 से पहले जारी UAN) पुराने UAN के लिए, पीएफ ट्रांसफर तभी काम करता है जब UAN आधार से जुड़ा हो और मेंबर ID में नाम, जन्म तिथि (DOB) आदि जानकारी मेल खाती हो.
>> विभिन्न UAN के बीच ट्रांसफर: कई UAN (एक पुराना) के बीच ट्रांसफर की अनुमति है यदि दोनों UAN एक ही आधार से जुड़े हों और व्यक्तिगत विवरण (नाम, DOB, लिंग) मेल खाते हों.
UAN को आधार से कैसे लिंक करें
>> सबसे पहले ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं और UAN लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने EPF खाते में लॉग इन करें.
>> अब 'मैनेज' मेनू के तहत KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.
>> आधार सिलेक्ट करें और अपना आधार विवरण दर्ज करें.
>> अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें.
>> UIDAI डाटा यूज करके आपके आधार को वैलिड किया जाएगा.
>> अब KYC पूरा होने के बाद आधार को EPF अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा.