New Tax Regime के हिसाब से कोई टैक्स दाखिल करता है तो उन्हें इंवेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स छूट हासिल नहीं होती है. इसके अलावा अगर कोई Old Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करेगा तो उसे इनकम टैक्स भरते वक्त इंवेस्टमेंट पर भी छूट हासिल हो सकती है. सरकार की ओर से लोगों को टैक्स बचाने के लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं.
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Income Tax Return Login: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का वक्त नजदीक आता जा रहा है. जल्द ही इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है. वहीं सरकार की ओर से इनकम टैक्स वसूल किया जाता है ताकी लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सके. वहीं देश में वर्तमान में दो व्यवस्थाओं से व्यक्तिगत टैक्स दाखिल किया जा सकता है. एक है New Tax Regime और दूसरा है Old Tax Regime.
टैक्स छूट के ऑप्शन
वहीं सरकार की ओर से टैक्सपैयर्स को टैक्स में छूट भी उपलब्ध करवाई जाती है. हालांकि अगर कोई New Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उन्हें इंवेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स छूट हासिल नहीं होती है. इसके अलावा अगर कोई Old Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करेगा तो उसे इनकम टैक्स भरते वक्त इंवेस्टमेंट पर भी छूट हासिल हो सकती है. सरकार की ओर से लोगों को टैक्स बचाने के लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं.
इनकम टैक्स
टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत ईएलएसएस, पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ, टैक्स सेविंग FD और अन्य उपकरणों में निवेश करके एक वित्त वर्ष में 1,50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश टैक्स बचाने का एक और स्मार्ट तरीका है. टैक्सपेयर्स धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की समग्र सीमा के अलावा 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं.
इनकम टैक्स छूट
टैक्सपेयर्स अपने जीवनसाथी और अपने आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त टैक्सपेयर्स अपने माता-पिता के लिए 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिक दोनों श्रेणियों के लिए 50,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं.
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