Credit-Debit Card इस्तेमाल करने वालों के लिए आई खुशखबरी, अब नहीं कटेगा ये टैक्स!
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Credit-Debit Card इस्तेमाल करने वालों के लिए आई खुशखबरी, अब नहीं कटेगा ये टैक्स!

Credit-Debit Card Peyment: अगर आप भी डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि अब अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक खर्च करते हैं तो आपको इस खर्च पर TCS नहीं देना होगा. 

Credit-Debit Card इस्तेमाल करने वालों के लिए आई खुशखबरी, अब नहीं कटेगा ये टैक्स!

Credit-Debit Card Peyment: अगर आप भी डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि अब अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक खर्च करते हैं तो आपको इस खर्च पर TCS नहीं देना होगा. 

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी 
विभिन्न तबकों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (LRS) और टीसीएस (TCS) के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना है. मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरूआत में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये होने वाले खर्च को एलआरएस के दायरे में लाने का निर्णय किया था. 

7 लाख रुपये तक की मिली छूट
इसके परिणामस्वरूप उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगाया गया था. इसको लेकर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया जतायी थी. मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता दूर करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक के खर्च को उदारीकृत धन प्रेषण योजना से बाहर रखा जाएगा और उस पर टीसीएस नहीं कटेगा.

विदेशों में पढ़ाई और इलाज पर नहीं कटता है TCS
फिलहाल विदेशों में इलाज और पढ़ाई पर होने वाले सात लाख रुपये तक के खर्च पर टीसीएस नहीं कटता. ऐसे खर्च पर टीसीएस पांच प्रतिशत की दर से कटता है. मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित भुगतान के लिये टीसीएस से जुड़ी मौजूदा सुविधा जारी रहेगी.

RBI ने लिखा सरकार को पत्र
विदेश पैसे भेजने की सुविधा देने वाली कंपनियों से मिले आंकड़ों से पता चला कि 2.50 लाख रुपये की मौजूदा एलआरएस सीमा से अधिक खर्च की अनुमति वाले अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं. मंत्रालय के मुताबिक, आरबीआई ने भी कई बार सरकार को पत्र लिखा था कि विदेश में डेबिट एवं क्रेडिट से किए जाने भुगतान को लेकर अलग बर्ताव खत्म किया जाना चाहिए.

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