Rhea Chakraborty के में नया अपडेट है. एक्ट्रेस ने मुंबई हाईकोर्ट में लुक आउट नोटिस हमेशा रद्द करने की मांग की है. अब इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई 30 जनवरी को करेगी.
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Sudhakar Kashyap- Rhea Chakraborty News: रिया चक्रवर्ती के खिलाफ CBI ने लुक आउट नोटिस जारी किया है. इस लुक आउट नोटिस को हमेशा के लिये कैंसिल करने के लिये रिया ने 5 जनवरी को मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी. दूसरी तरफ रिया को जो दुबई जाने की परमिशन कोर्ट ने दी थी उसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है.
सुशांत मामले में आरोपी हैं रिया
रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह मामले में आरोपी हैं. सुशांत मामले की तफ्तीश सीबीआई कर रही है. रिया के खिलाफ सीबीआई ने लुक आउट नोटिस जारी किया. इस नोटिस की वजह से रिया कही विदेशी नहीं जा सकती. अगर वो कहीं बाहर जाना चाहती हैं तो उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी होगी.
कुछ दिन पहले रिया को 27 दिसंबर, 2023 से 2 जनवरी, 2024 तक दुबई जाना था. तब रिया ने कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ लुक आउट नोटिस कुछ दिन के लिये सस्पेंड किया और रिया को दुबई जाने की परमिशन दे दी थी.
लुक आउट नोटिस रद्द करने की मांग की
अब रिया ने और एक याचिका की है. इस याचिका में एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस को हमेशा के लिये रद्द करने की मांग की. इस याचिका पर जज रेवती मोहिते ढेरे और मंजुषा देशपांडे की पीठ ने सुनवाई की. रिया की तरफ से एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड ने और सीबीआई की तरफ से श्रीराम सिरसाठ ने बहस की. चंद्रचूड ने अपनी बहस में कहा- 'रिया के माता पिता, भाई मुंबई में है. उसका घर मुंबई में है. वह कही भाग के जा नहीं सकती. उसका व्यवसाय यही पर है. इसलिए रिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है. उसको हाईकोर्ट ने भी दुबई जाने की परमिशन दी थी. हाईकोर्ट ने जो शर्ते डाली थी उस पर रिया ने अमल किया. वो दुबई से वापस भी आ गयी. इसलिए ये लुक आउट नोटिस हमेशा के लिये कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं.'
सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सीबीआई
दुबई जाने की परमिशन के फैसले के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाली है. सीबीआई के वकील श्रीराम सिरसाठ ने कहा की, सुशांत सिंह राजपूत की घटना मुंबई में हुई है. लेकिन इस बारे में एफआईआर पाटणा में दाखिल है. यह एफआईआर बाद में सीबीआई ने लिया और तफ्तीश शुरू की. एफआईआर पाटणा की होने की वजह से इसका क्षेत्राधिकार पाटणा है. रिया को अगर दुबई जाना है तो उसको पाटणा हाईकोर्ट में याचिका करनी थी. लेकिन उसने याचिका मुंबई हाईकोर्ट में की. मुंबई हाईकोर्ट ने भी उनका अधिकार न होते हुए भी आदेश पारित किये है. इसलिये अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले है.