AIMIM Chief On Gyanvapi Verdict: ज्ञानवापी मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने कहा, "आज जो कोर्ट ने फैसला लिया उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है... यह सरासर गलत फैसला है... 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है."
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Asaduddin Owaisi Provocative Statement: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी. इसके बाद देश भर में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई. इसी बीच ज्ञानवापी फैसले (Gyanvapi Verdict) को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असददुद्दीन ओवैसी ने बेतुका और भड़काऊ बयान दे दिया. ओवैसी ने बाबरी विध्वंस से जुड़े एक सवाल पर कहा, "हां, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता."
ओवैसी ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर पीएम मोदी से की चुप्पी तोड़ने की अपील
वाराणसी कोर्ट के ज्ञानवापी मामले में फैसले से नाराज असददुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी फैसला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है. उन्होंने कहा, "आज जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था. 17 जनवरी को रिसीवर बैठाया. इन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया. इस एक्ट पर जब तक प्रधानमंत्री नरेंद मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगें नहीं कि वो इसके साथ हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा."
ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने को ओवैसी ने बताया गलत
ओवैसी ने कहा, "आज जो कोर्ट ने फैसला लिया उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है... यह सरासर गलत फैसला है... 6 दिसंबर इस देश में दोबारा हो सकता है." उन्होंने कहा, "1993 के बाद से आप खुद कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा था. अपील के लिए 30 दिन का समय देना था. ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना गलत है." इसके बाद ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया तेज हो गई है.
ज्ञानवापी फैसले का केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत, बोले- आगे राम की लीला बाकी
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू अपने ही अधिकारों से वंचित रहा हैं. माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है. इस के पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि अयोध्या तो बस झांकी है. आगे राम की लीला बाकी है. काशी में ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि सात दिन के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा की व्यवस्था की जाएगी.
वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को दिए व्यासजी के तहखाने में पूजा कराने के निर्देश
रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है. वहीं, हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ करने का अधिकार व्यासजी के नाती शैलेंद्र को सौंपा है. उन्होंने बताया कि वाराणसी जिला कोर्ट ने अपने आदेश में जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि वादी शैलेन्द्र व्यास और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से तय किए गए पुजारी से सात दिन के भीतर व्यासजी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राज भोग कराए जाने की जरूरी व्यवस्था कराएं.