Rouse Avenue Court: ईडी ने कहा कि केजरीवाल जहां एक तरफ खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो पंजाब में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं. उनकी सेहत कहीं से भी उनके चुनाव प्रचार में बाधा नहीं बन रही है.
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Arvind Kejriwal News: आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. केजरीवाल की ओर से दो अर्जी दायर की गई है. एक अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित ज़मानत की मांग की है. दूसरी अर्जी में उन्होंने 7 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत दिए दिए जाने की मांग की है.
असल में कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत अर्जी पर ED को 1 जून तक, वही नियमित ज़मानत अर्जी पर 7 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है. आज हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक़्त दिये जाने की मांग की. एसवी राजू ने कहा कि याचिका में कई तथ्यों को छुपाया गया है जिन्हें ED कोर्ट के सामने रखना चाहती है.
ED ने आपत्ति जाहिर की
ASG राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे है, वही दूसरी ओर वो पंजाब में चुनाव प्रचार भी कर रहे है. उनकी सेहत कहीं से भी उनके चुनाव प्रचार में बाधा नहीं बन रही है. उन्होंने सरेन्डर से ठीक पहले आखिरी वक़्त में सिर्फ इसलिए अर्जी दाखिल की है ताकि ED को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त मौका न मिल सके.
इस पर कोर्ट ने कहा कि हम दोनों अर्जियो पर नोटिस जारी कर रहे है . केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत की मांग वाली अर्जी हम 1 जून को सुनवाई के लिए लगा रहे है.
2 जून को सरेंडर करना है
10 मई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम ज़मानत दी थी. इस आदेश के मुताबिक केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है. केजरीवाल में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 और दिन बढ़ाने की मांग की थी. उनका कहना था कि उनकी ख़राब सेहत के मद्देनजर डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी है.
इनमे कैंसर जैसी सम्भावना का पता लगाने के लिए PET-CT टेस्ट और होल्टर मॉनिटर टेस्ट शामिल है. ये सारे टेस्ट एक निश्चित क्रम में करने होंगे और उन्हें पूरा होने में 5-7 दिन का समय लगेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया था. रजिस्ट्री ने कहा था कि अगर केजरीवाल चाहें तो नियमित ज़मानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते है.