पाकुड़ पुलिस की बढ़ी मुश्किलें, कुर्की जब्ती मामले में हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
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पाकुड़ पुलिस की बढ़ी मुश्किलें, कुर्की जब्ती मामले में हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पाकुड़ एसपी और पाकुड़िया थानेदार पर अवमानना का नोटिस जारी किया गया है. जिसमें उन्हें 5 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. 

पाकुड़ पुलिस की बढ़ी मुश्किलें, कुर्की जब्ती मामले में हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

Pakur: पाकुड़ पुलिस को झारखंड हाई कोर्ट का आदेश न मानना महंगा पड़ गया है. झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पाकुड़ एसपी और पाकुड़िया थानेदार पर अवमानना का नोटिस जारी किया गया है. जिसमें उन्हें 5 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. दरअसल, पाकुड़ में फरार चल रहे आरोपी के घर जाकर पुलिस ने सामान जब्त कर लिया था. जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़िया पुलिस को मना किया था. हालांकि उसके बाद भी पाकुड़ पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश को अनदेखी करते हुए फरार अपराधी के घर से कुर्की जब्ती की थी. 

28 नवंबर को पुलिस ने की थी कुर्की जब्ती
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपित के घर में 28 नवंबर को कुर्की जब्ती की थी. पाकुड़िया निवासी मुन्ना भगत उर्फ शिव शंकर भगत पर गांव की आदिवासी महिला ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. इसके बाद मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में फरार चल रहे आरोपित के घर पुलिस ने निचली अदालत के निर्देश पर कुर्की जब्ती की थी. जिसके खिलाफ आरोपित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए,जब्त सामान को वापस रखने  और घर खोलने का निर्देश दिया था.

कोर्ट की सख्ती के बाद सामान रखा वापस
हालांकि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बावजूद इस मामले में पुलिस की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर अवमानना का नोटिस जारी किया. जिसमें उन्होंने 5 जनवरी को पाकुड़ एसपी और पाकुड़िया के थानेदार को हाजिर होने का निर्देश जारी किया है. वहीं, पुलिस ने कुर्की जब्ती का सामान सुरक्षित आरोपी के घर वापस पहुंचा दिया था. 

5 जनवरी को कोर्ट में होगा हाजिर
बता दें कि पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना के केस संख्या 60/2022 है. इस मामले को लेकर निचली अदालत ने आरोपी शिवशंकर भगत के घर पुलिस को कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया था. जिसके बाद आरोपी ने अपने वकील नवीन कुमार के माध्यम से कुर्की आदेश को लेकर सीआरएमपी 4161/2022 दायर की थी. जिसके बाद इस मामले में 28 नवंबर को हाई कोर्ट के द्वारा आदेश पर रोक लगाई थी. हालांकि कोर्ट ने पाकुड़ पुलिस को सरकारी वकील के माध्यम से सूचना देने को कहा था. लेकिन उसके बाद भी आरोपी के घर से कुर्की जब्ती की गई थी और दरवाजे पर ताला चाभी लगाकर बंद कर दिया गया था. जिसके बाद आरोपी के वकील नवीन कुमार ने पाकुड़ पुलिस के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पाकुड़ एसपी, पकुड़िया थानेदार और केस की जांच करने वाले को 5 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. 

(रिपोर्टर-सोहन प्रमाणिक)

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