PIB Fact Check : ट्रेन में टिकट बुकिंग के नियम में बच्चों के लिए नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें क्या है नियम
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PIB Fact Check : ट्रेन में टिकट बुकिंग के नियम में बच्चों के लिए नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें क्या है नियम

रेलवे के मुताबिक भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है. यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है.

PIB Fact Check : ट्रेन में टिकट बुकिंग के नियम में बच्चों के लिए नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें क्या है नियम

PIB Fact Check : भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है. कई मीडिया रिपोर्टस में दावा किया गया है कि एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा. दरअसल बता दें कि रेलवे में बच्चों के लिए टिकट बुकिंग को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है. बच्चों के लिए नियम पहले की तरह ही है. 

टिकट बुकिंग के संबंध में नहीं हुआ कोई बदलाव
रेलवे के मुताबिक भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है. यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है. इसके अलावा बता दें कि अगर उन्हें अलग बर्थ नहीं चाहिए तो वो फ्री है, जैसे पहले हुआ करती थी.

पांच साल से कम के बच्चे मुफ्त करेंगे यात्रा
बता दें कि रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा. हालांकि, अलग बर्थ या सीट नहीं दी जाएगी. इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है. बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए. फिर भी, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा.

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