Sunil Singh News: राजद नेता सुनील कुमार सिंह के खिलाफ बिहार विधान परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी. बिहार विधान परिषद ने मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी के लिए राजद एमएलसी के निष्कासन को सही ठहराया है.
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Bihar News: बिहार विधान परिषद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधान परिषद सदस्य (MLC) सुनील कुमार सिंह को सदन से निष्कासित करने के अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी, 2025 दिन गुरुवार को सही ठहराया. विधान परिषद ने दलील दी कि सुनील कुमार सिंह ने न तो आचार समिति की बैठकों में हिस्सा लिया और न ही नीतीश के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर कोई अफसोस जाहिर किया.
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ
विधान परिषद की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ से कहा कि सिंह ने आचार समिति के सदस्यों की क्षमता और ऐसी समिति के गठन के फैसले पर भी सवाल उठाया था. अधिवक्ता रंजीत कुमार ने दलील दी कि सुनील कुमार सिंह अपने मामले के एक अन्य राजद एमएलसी मोहम्मद कारी सोहेब के मामले के समान होने का दावा नहीं कर सकते, जिन्हें इसी तरह की टिप्पणी को लेकर दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था.
सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से इनकार नहीं किया
उन्होंने कहा कि सोहेब ने आचार समिति की बैठकों में हिस्सा लिया और आरोपों का जवाब दिया. हालांकि, पीठ ने कहा कि किसी समिति के गठन पर सवाल उठाना और बैठकों में शामिल नहीं होना कदाचार नहीं माना जा सकता. अधिक्ता ने कहा कि सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से इनकार नहीं किया है और उन्होंने बचाव के लिए समिति के गठन पर सवाल उठाने जैसे कानूनी विकल्प अपनाने की कोशिश की, इसलिए संभवत: उन्हें कुछ लाभ दिया जा सकता है.
कदाचार के लिए विधान परिषद से निलंबित
अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि सुनील कुमार सिंह को पहले भी कदाचार के लिए विधान परिषद से निलंबित किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि सुनील सिंह को विधान परिषद की कार्यवाही की वीडियो क्लिप नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह सदन की गोपनीय संपत्ति है। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए टाल दी। 15 जनवरी, 2025 दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बिहार विधान परिषद की उस सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित करने से रोक दिया था, जिसका प्रतिनिधित्व सदन से निष्कासित राजद नेता सिंह कर रहे थे.
मुख्यमंत्री के लिए 'पलटूराम' शब्द का इस्तेमाल किए जाने का आरोप
वहीं, राजद नेता सुनील कुमार सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष दलील दी थी कि मामले में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए 'पलटूराम' शब्द का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है और एक अन्य विधान परिषद सदस्य ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया. सिंघवी ने कहा था कि हालांकि, केवल सुनील सिंह को ही निष्कासित किया गया, जबकि अन्य विधान परिषद सदस्य को केवल कुछ दिनों के लिए निलंबित किया गया.
सुनील सिंह ने अड़ियल रुख बरकरार
6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों को असंतोष जताते समय भी मर्यादित रहना चाहिए. साल 2024 में आचार समिति के बिहार विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद सदन से राजद एमएलसी के निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था. आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूछताछ के दौरान सोहेब ने अपनी टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया था, लेकिन सुनील सिंह ने अड़ियल रुख बरकरार रखते हुए कोई अफसोस नहीं जाहिर किया था.
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राजद नेता सुनील कुमार सिंह पर क्या है आरोप, जानिए
बता दें कि सुनील कुमार सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को बिहार विधान परिषद में अनुचित आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था. राजद नेता लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी समझे जाने वाले सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में कहासुनी के दौरान नीतीश के खिलाफ नारे लगाने का आरोप है.
इनपुट: भाषा
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