दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ग्रैप स्टेज तीन के नियम लागू हो चुके हैं. इसके तहत दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दिया गया है. कंस्ट्रक्शन बंद होने से हजारों लोग अचानक बेरोजगार हो गए हैं.
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Arvind Kejriwal Big Announcement: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ग्रैप स्टेज तीन के नियम लागू हो चुके हैं. इसके तहत दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दिया गया है. कंस्ट्रक्शन बंद होने से हजारों लोग अचानक बेरोजगार हो गए हैं. इसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अऱविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को 5000 रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.
Construction activities have been stopped across Delhi in view of pollution. I have directed Labour Minister, Sh Manish Sisodia, to give Rs 5000 pm as financial support to each construction worker during this period, when construction activities are not permitted
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 2, 2022
लेबर मिनिस्टर को दिए निर्देश
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत लेबर मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को निर्देश दिए हैं. उन्होंने मनीष सिसोदिया से कहा है कि जब तक कांस्ट्रक्शन वर्क फिर से शुरू नहीं हो जाता तब तक इन मजदूरों को हर महीने 5 हजार रुपये की मदद दी जाए.
हाल ही में लागू हुआ है ग्रैप का तीसरा चरण
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में हवा कि गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. यहां का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार बढ़ रहा है. बढ़ते खतरे को देखते हुए चार दिन पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, पूरे दिल्ली-NCR में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया था. तीसरे चरण में ही कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक का प्रावधान है.
सिर्फ जरूरी प्रोजेक्ट्स को ही अनुमति
चरण III के तहत, अधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं (जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा / राष्ट्रीय महत्व की रक्षा से संबंधित परियोजनाओं) को छोड़कर, एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है. गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, आंतरिक सजावट और विद्युत कार्य. स्वच्छ ईंधन पर काम नहीं करने वाले ईंट-भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर और एनसीआर में खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चारपहिया वाहनों पर तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा सकती हैं.
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