ल्ट न्यूज (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Co-Founder Mohammad Zubair) की जमानत अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के वकील के ना पहुंचने से यह मामला 14 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है.
Trending Photos
नई दिल्लीः ऑल्ट न्यूज (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Co-Founder Mohammad Zubair) की जमानत अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के वकील के ना पहुंचने से यह मामला 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है. मंगलवार यानी की आज सुनवाई के दौरान जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जिस फिल्म की क्लिप पर दिल्ली पुलिस ने करवाई की है, उस फिल्म को रिलीज हुए 37 साल हो चुके हैं.
उन्होंने कहा कि यहां तक कि जुबैर का ट्वीट भी 4 साल पुराना है. ऐसे में कैसे यह ट्वीट भड़काऊ हो सकता है. वकील ग्रोवर ने कहा कि यह ट्वीट बहुत सारे लोगों ने रिट्विट किया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की, जबकि ऐसे ट्वीट पर कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 4 साल से इस ट्वीट पर कोई करवाई क्यों नहीं की.
ये भी पढ़ेंः टोल कर्मियों से भीड़े The Great Khali, टोल कर्मी ने कहा बंदर, वीडियो हुआ वायरल
उन्होंने आगे कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी जुबेर के मामले की सुनवाई होनी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील की तरफ से जानकारी दी गई कि वह दिल्ली से बाहर हैं, लिहाजा इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई तक टाल दी जाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील की दलील मानते हुए मामले को 14 जुलाई के लिए टाल दिया है.
जानें, क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर को 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून, 2022 को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. तो वहीं, सीतापुर पुलिस ने जून में दर्ज एक मामले में जुबैर को गिरफ्तार किया था. खबरों की मानें तो धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के आरोप में IPC की धारा 295(ए) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है.
WATCH LIVE TV