SYL मुद्दे को लेकर बोले धनखड़- केजरीवाल खुद को हरियाणा का बेटा कहते जल्द निकाले समाधान
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1514879

SYL मुद्दे को लेकर बोले धनखड़- केजरीवाल खुद को हरियाणा का बेटा कहते जल्द निकाले समाधान

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में पानी की सप्लाई और अल्टरनेट चैनल निर्माण का आदेश दिया हुआ ताकि भविष्य में पानी की जरूरत के हिसाब से पानी मिलना चाहिए- धनखड़

SYL मुद्दे को लेकर बोले धनखड़- केजरीवाल खुद को हरियाणा का बेटा कहते जल्द निकाले समाधान

राज टाकिया/रोहतकः आज रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का SYL पानी को लेकर दो राज्यों की दिल्ली में बैठक को लेकर बयान देते हुए कहा कि हमारा हरियाणा और दिल्ली के पीने का पानी भाखड़ा डेम से आता, जिसकी सप्लाई भाखड़ा मैन लाइन नहर से होकर आता है. यह साठ साल पुरानी चैनल है सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया हुआ है कि एक अलर्टनेट चैनल के निर्माण की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पानी कम या ज्यादा होने पर समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकता है. अरविंद केजरीवाल हरियाणा जन्म भूमि है जबकि दिल्ली कर्मभूमि है. आप पार्टी की पंजाब में भी सरकार है इसलिए उन्हें इस पानी के जरूरत के हिसाब से समाधान करना चाहिए. राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कहा भारत पहले सदियों से जुड़ा हुआ है. राहुल भारत को समझने के लिए यह यात्रा कर रहे है.

ये भी पढ़ेंः गर्मा-गर्म चाय के साथ रस्क खाने वाले लोग हो जाएं सावधान, अगर जान लेंगे ये बाद तो छोड़ देंगे खाना

धनखड़ ने संदीप सिंह मामले पर भी बात करते हुए बोले कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. आज चंडीगढ़ पुलिस भी उनके निवास पर पहुंची है. ओपी धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आज के समय हरियाणा को प्रतिदिन दो हजार लाख क्यूसिक पानी चाहिए जबकि दिल्ली को एक हजार पचास लाख क्यूसिक पानी. हरियाणा के हक का पानी उन्नीस लाख क्यूसिक पानी रह जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में पानी की सप्लाई और अल्टरनेट चैनल निर्माण का आदेश दिया हुआ ताकि भविष्य में पानी की जरूरत के हिसाब से पानी मिलना चाहिए. पंजाब के द्वारा कम पानी की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समय-समय पानी की उपलब्धता के आधार पर निरीक्षण किया जा सकता है. उसी के हिसाब से पानी दिया जा सकता है. पानी के बंटवारे का समाधान होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया हुआ है.

Trending news