Punjab Government: राज्य के लोग दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक केवल हरे पटाखे जला सकेंगे. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है.
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Green Crackers: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिवाली पर लोगों को बड़ी राहत देते हुए पटाखे जलाने की इजाजत दी है. राज्य के लोग दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक केवल हरे पटाखे जला सकेंगे. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है.
सरकार की ओर से क्या कहा गया?
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि दिवाली वाले दिन 24 अक्टूबर को राज्य में दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाख़े चलाए जा सकेंगे. इसके साथ ही केवल ग्रीन पटाख़ों की खरीद एवं बिक्री और चलाए जाने की आज्ञा दी है. लिथियम, बेरियम आदि ज़हरीले रसायनों वाले पटाख़े और लड़ी वाले पटाख़ों पर पूर्ण पाबंदी है. इसके अलावा आधिकारित स्थानों पर पटाख़ों की खरीद एवं बिक्री की इजाज़त दी गई है.
मीत हेयर ने आगे बताया कि दिवाली के अलावा 8 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व वाले दिन भी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटा और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटा पटाख़े चलाए जाने की इजाज़त होगी. 25-26 दिसंबर क्रिसमस की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट और नए वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर-1 जनवरी की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट पटाख़े चलाए जाने की आज्ञा दी गई है.
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