Lulu Mall row: लुलु मॉल विवाद में 4 आरोपी गिरफ्तार, CM योगी बोले- उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए
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Lulu Mall row: लुलु मॉल विवाद में 4 आरोपी गिरफ्तार, CM योगी बोले- उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए

Lulu Mall row: लुलु मॉल विवाद पर सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करने वाले 'गुमराहियों' से सख्ती से निपटा जाएगा.

Lulu Mall row: लुलु मॉल विवाद में 4 आरोपी गिरफ्तार, CM योगी बोले- उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए

Lulu Mall row: लखनऊ पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में कथित तौर पर नमाज पढ़ने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी चार कथित आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें 12 जुलाई को लुलु मॉल में नमाज अदा करते कैमरे में कैद हुए आठ लोगों के गैर-मुस्लिम होने की खबरों को खारिज किया गया. लखनऊ कमिश्नर ने मंगलवार को जारी नोट में कहा कि चार लोगों - सरोज नाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अरशद अली को 15 जुलाई को इस घटना के बाद धार्मिक अनुष्ठान करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

मॉल में नमाज अदा करने की कोशिश

योगी, पाठक और गोस्वामी कथित तौर पर पूजा करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अली कथित तौर पर मॉल के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश कर रहा था. नोट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई गईं कि 15 जुलाई को गिरफ्तार किए गए चार लोगों में से तीन 12 जुलाई की घटना में नमाजी थे. इन चारों के अलावा 16 जुलाई को शॉपिंग मॉल में घुसने की कोशिश में कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उसी दिन, दो अन्य लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने और सद्भाव बिगाड़ने के नारे लगाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था.

'गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई'

लुलु मॉल विवाद का जिक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करने वाले 'गुमराहियों' से सख्ती से निपटा जाएगा. कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक बयान दिए जा रहे थे और मॉल में आने वाले लोगों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे. प्रार्थना या अन्य कार्यक्रम आयोजित कर किसी को भी सड़क पर यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

लुलु मॉल विवाद

इससे पहले पुलिस ने हाल ही में मॉल में कथित तौर पर नमाज अदा करने वाले अज्ञात लोगों के एक समूह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. सोशल मीडिया पर मॉल में नमाज अदा करने वाले लोगों के एक समूह को कथित तौर पर दिखाते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया. अखिल भारतीय हिंदू महासभा और कुछ अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने मॉल के अंदर नमाज अदा करने वाले लोगों पर आपत्ति जताई थी और संबंधित अधिकारियों से वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था.

मॉल अथॉरिटी ने की कार्रवाई

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लुलु मॉल के प्रतिनिधियों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. मॉल के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह घोषणा करते हुए मॉल पर नोटिस लगाया कि 'मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं होगी.' लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. यह मॉल अबू धाबी स्थित लुलु समूह द्वारा खोला गया है, जिसका नेतृत्व भारतीय मूल के अरबपति यूसुफ अली एम ए कर रहे हैं.

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