New Voter ID card : 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके वोटर आईडी कार्ड! होने जा रहा है ये अहम बदलाव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh1280019

New Voter ID card : 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके वोटर आईडी कार्ड! होने जा रहा है ये अहम बदलाव

भारत में फर्जी मतदान और दो जगहों पर दर्ज मतदाता, लोकतंत्र के लिए शुरू से बड़ी चुनौती रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्द यह सब बीते दिनों की बातें होकर रह जाएंगी. इसके लिए निर्वाचन आयोग कई अहम बदलाव करने जा रहा है.

New Voter ID card : 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके वोटर आईडी कार्ड! होने जा रहा है ये अहम बदलाव

रायपुर: देश में अभी तक चल रहे वोटर आईडी कार्ड बदलने की योजना बनाई गई है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किये गए बदलावों के बार में छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद ने जानकारी दी. उनके अनुसार अब वोटर कार्ड हाईटेक होने जा रहा है. अब मतदाता पहचान पत्र में क्यूआर कोड और होलोग्राम जुड़ने जा रहा है. अब वोटर आईडी 1 अगस्त से नये सिरे से बनेंगे.

नये सुरक्षा मानक किए गए जारी
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किये गए नये बदलावों की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड को नये सुरक्षा मानकों के साथ जारी किया जाएगा. इसका वितरण अगस्त से स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं के पते पर भेजी जाएगा.

बदल जाएंगी वोटर आईडी
पी दयानंद ने बचाया कि छत्तीसगढ़ में वोटर आईडी 1 अगस्त से नये सिरे से बनेंगे. इसमें सभी मतदाताओं के आधार कार्ड नंबर को जुटाया जाएगा. आधार कार्ड नंबर के लिए कैम्प भी लगाए जाएंगे. आधारकार्ड से एपिक कार्ड को लिंक किया जाएगा. इसके बाद बार कोड वाला हाईटेक रंगीन एपिक कार्ड मिलेगा.

इस तरह से कर सकते हैं आवेदन
दयानंद ने बताया कि इसके लिए नए-पुराने दोनों मतदाता ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सभी मतदाताओं का आधार नंबर एकत्रित करने के लिए 1 अप्रैल का लक्ष्य तय किया गया है. हालांकि आधार नंबर देना या न देना स्वेक्षिक रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण या एक से अधिक बार उसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण की पहचान करना है. 

साल में चार बार निर्धारित होगी पात्रता
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नए संशोधन के बाद अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता तिथि 1 जनवरी के स्थान पर साल में 4 बार यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है. 1 अगस्त से ईआरओ नेट और इससे जुड़ी आईटी एप्लीकेशन नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हैल्पलाइन एप और गरुड़ एप में नये आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी.

बड़ी बात ये की इस साल 1 जनवरी 2023 के साथ-साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 की तिथि में पात्रता रखने वाले युवा नागरिकों को भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा होगी. ऐसे आवेदक 09 नवंबर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक अपना आवेदन कर सकेंगे.

Trending news