MP Politics: शख्स ने लिखी थी जयभान सिंह पवैया के पार्टी छोड़ने की पोस्ट! जानिए BJP ने क्यों दर्ज कराया केस
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MP Politics: शख्स ने लिखी थी जयभान सिंह पवैया के पार्टी छोड़ने की पोस्ट! जानिए BJP ने क्यों दर्ज कराया केस

Jaibhan Singh Pawaiya News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अंशुल सेन नाम के शख्स ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के बीजेपी छोड़ने की झूठी पोस्ट लिखी थी. जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

Jaibhan Singh Pawaiya News

नीरज जैन/अशोकनगर: मध्यप्रदेश (MP News) भाजपा के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया (Jaibhan Singh Pawaiya) के बारे में गलत जानकारी डालने के आरोप में अंशुल सेन नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ शनिवार को जिले के मुंगावली थाने में भाजपा की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. दरअसल, पूर्व मंत्री व महाराष्ट्र के प्रभारी जयभान सिंह पवैया के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अंशुल सेन निवासी ग्राम बढ़ोली द्वारा भ्रामक, तथ्य हीन, झूठी जानकारी डालने पर भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी द्वारा शनिवार को जिले के मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जानें पूरा मामला?
बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को लेकर आरोपी अंशुल सेन द्वारा अपने फेसबुक पेज पर लिखा गया था कि बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया छोड़ेंगे भाजपा. आरोपी ने पवैया को टैग करते हुए अंग्रेजी भाषा में लिखा जय भान सिंह पवैया. जिसके बाद इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी ने शनिवार रात 9.12 बजे मुंगावली थाने में पहुंचकर, आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है.

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पवैया की छवि खराब करने का प्रयास: भाजपा
मामले की अधिक जानकारी देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी ने बताया कि आरोपी अंशुल सेन द्वारा दिनांक 13 मई 2023 को बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भान सिंह पवैया के विरुद्ध टिप्पणी की गई थी. आरोपी अंशुल सेन द्वारा समस्त बजरंग दल समुदाय, भाजपा संगठन में वैमनस्यता की भावनाएं भड़काने एवं पवैया की छवि को धूमिल करने, उनका अपमान कर लोक शांति भंग करने का काम किया है एवं उनकी मानहानि की है. 

 

मामला हुआ दर्ज
बता दें कि मामले को लेकर भाजपा की मांग है कि आरोपी अंशुल सेन के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जिसके संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष की उक्त शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 499,504, 505 (2) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

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