Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने थानों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गए हैं. पूरे मामले में भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि हमारी सरकार मंदिर बनाने वाली सरकार है. कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए.
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MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने थानों में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सतीश वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधित आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर मंदिर निर्माण कराया जा रहा है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है. याचिकाकर्ता ने सभी मंदिरों तो तुरंत हटाए जाने की मांग करते हुए सभी थानेदारों के ऊपर सिविल सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर में होगी.
मुख्य न्यायाधिपति विवेक जैन की युगल पीठ ने पूरे प्रदेश के थानेदारों द्वारा पुलिस थानों के अंदर बनाए जा रहे अवैध मंदिरों को हटाए जाने की याचिका में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव होम, नगरीय प्रशासन, डीजीपी, SP/कलेक्टर, जबलपुर और चार थानेदारों सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल और लार्ड गंज को नोटिस जारी किया है. पूरे प्रदेश में थाना परिसर में निर्माणाधीन मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी है.
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भाजपा कांग्रेस में महाभारत शुरू
पूरे मामले में भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि हमारी सरकार मंदिर बनाने वाली सरकार है. थानों में मंदिर बनेंगे भी सही और थानों में मंदिर रहेंगे भी सही. कांग्रेस थर्ड पार्टी से हाई कोर्ट में याचिका लगाकर थानों से मंदिर बनाना चाहती है. कांग्रेस की ये बी टीम है, जो मंदिर हटवाने का काम कर रही है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और थानों मंदिर हटना चाहिए. बीजेपी भगवान के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रही है. भगवान के नाम पर भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है.
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लोगों की क्या है राय
थानों में मंदिर को लेकर लोगों का कहना है. थानों में मंदिर होना चाहिए. थाने हिंदुस्तान की जमीन पर ही बना है. पाकिस्तान की जमीन पर नहीं. हाई कोर्ट का यह फैसला गलत है. हाई कोर्ट को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए. तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. किसी भी शासकीय कार्यालय में धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए. शासकीय कार्यालय सभी धर्म के लिए होता है अगर धार्मिक स्थल बने तो फिर सभी धर्म के बने.
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