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लीजिए! इस शहर में भीख देने पर हो गई FIR, पैसे लेने और देने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

मध्य प्रदेश को यूं ही अजब नहीं कहा जाता. राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर कुछ ना कुछ नया और अलग करती रहती है जो चर्चा में आ जाता है. अब इंदौर में भीख मांगने पर एफआईआर दर्ज करने की खबर मीडिया में छाई है.

भिखारी मुक्त शहर बनाने की मुहिम

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भिखारी मुक्त शहर बनाने की मुहिम

सबसे साफ शहरों में से एक इंदौर में प्रशासन लगातार भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है. लगातार 7 बार सबसे साफ शहर का खिताब जीतने के बाद अब अगला टारगेट भिखारी मुक्त शहर बनना है, जिसके लिए कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं.

भीख देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई

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भीख देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई

हाल ही में एक आदेश आया था, जिसमें भीख देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कहीं थी.इसके साथ ही जो कोई भी भिखारी का पता बताएगा उसे ईनाम भी देने की घोषणा हुई थी.

भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए खास अभियान

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भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए खास अभियान

इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए खास अभियान चल रहा है. प्रशासन साफ बता चुका है भिक्षा लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है. 

कलेक्टर आशीष सिंह इस मुहिम को खुद मॉनिटर कर रहे

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कलेक्टर आशीष सिंह इस मुहिम को खुद मॉनिटर कर रहे

भीख देने के मामले में शहर में पहली FIR दर्ज हो गई है. भीख लेने और देने दोनों पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई.  कलेक्टर आशीष सिंह इस मुहिम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं.

 

indore begging prohibition action

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indore begging prohibition action

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था. इसी काम को सबसे पहले सफल बनाने के लिए इंदौर लगातार काम कर रहा है. दिसंबर से प्रशासन जागरूकता अभियान भी चला रही है.

दो FIR दर्ज

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दो FIR दर्ज

बात नहीं मानने पर इंदौर पुलिस ने भीख देने और लेने वाले दोनों पर FIR दर्ज कर दी. देने वाले एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की और  दूसरी एक महिला भिखारी के खिलाफ दर्ज की,  जिसने भीख ली.

धारा 223 के तहत FIR दर्ज

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धारा 223 के तहत FIR दर्ज

इंदौर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की. इस धारा के तरह सरकारी आदेश का पालन नहीं करने के लिए सजा दे सकती है