गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के फैसले पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सूरत की निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश ‘‘न्यायसंगत, उचित और वैध’’ है.
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मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया. कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि राहुल गांधी अब गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
कोर्ट ने क्या कहा?
गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के फैसले पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सूरत की निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश ‘‘न्यायसंगत, उचित और वैध’’ है.
सजा पर रोक से क्या होता?
गुजरात हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा देता तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल जाता. यानि वो दोबारा लोकसभा का सदस्य बन सकते थे, जो कि अभी नहीं बन पाएंगे.
अब राहुल गांधी के पास क्या है रास्ता?
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा, ‘हमारे सामने एक और विकल्प है... उच्चतम न्यायालय. चलिए देखते हैं. कांग्रेस पार्टी यह विकल्प भी अपनाएगी.’ वेणुगोपाल ने उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही. यानी अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटिशन दायर कर सकते हैं.
क्या है मोदी सरनेम केस?
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया. उन्होंने कहा था कि ‘‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?’’ इस टिप्पणी को लेकर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
किस धारा में मिली थी सजा?
मोदी सरनेम वाले कमेंट के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम वाले पूरे समाज का मजाक बनाने के आरोप में 2019 में केस दर्ज करवाया था.
इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के बाद गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. वो 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीते थे.
क्या बोली बीजेपी?
बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा, 'जहां तक मानहानि की बात है, राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं.' उन्होंने कहा, हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से उनकी दोषसिद्धि के फैसले पर रोक संबंधी याचिका को खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं.