मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर पेशी के लिए ले जाती दिखी पुलिस, CM केजरीवाल बोले- ‘क्या ऊपर से है आदेश?’
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मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर पेशी के लिए ले जाती दिखी पुलिस, CM केजरीवाल बोले- ‘क्या ऊपर से है आदेश?’

Manish Sisodia News: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी है.

मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर पेशी के लिए ले जाती दिखी पुलिस, CM केजरीवाल बोले- ‘क्या ऊपर से है आदेश?’

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत में आप नेता मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान पुलिस उन्हें गर्दन से पकड़कर ले जाती हुई दिखी. सीएम अरविंद केजलीवाल ने यह ट्वीट पर पुलिस के व्यवहार निंदा की है. साथ ही सवाल किया है कि क्या इसके लिए आदेश से ऊपर से आया है.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आप नेता आतिशी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो को रिट्वीट किया और लिखा, 'क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है?'

 

आप नेता आतिशि ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करेत हुए लिखा, ‘राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पुलिसकर्मी द्वारा मनीष जी के साथ चौंकाने वाला दुर्व्यवहार. दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए.‘

क्या है वीडियो में?
आतिशी द्वारा शेयर किए गए और केजरीवाल द्वारा रिट्वीट किए गए इस वीडियो में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पुलिस के साथ जाते दिखते हैं. इस दौरान पत्रकार दिल्ली के सेवाओं के मामले पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर सिसोदिया से सवाल पूछते हैं. सिसोदिया बोलते हैं कि ‘बहुत अहंकार हो गया है मोदी जी’, को तभी तभी एक पुलिसकर्मी उन्हें गर्दन से पकड़ कर आगे ले जाता है.

सिसोदिया को नहीं मिली राहत
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी है.

अदालत ने मंगलवार को जेल प्राधिकारियों को आप नेता को जेल में किताबों के साथ ही एक कुर्सी तथा मेज उपलब्ध कराने पर विचार करने का भी निर्देश दिया.

बता दें दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी. सिसोदिया इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं.

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