Rajasthan Crime: पति को छोड़ प्रेमी के संग भागी पत्नी, बेटे का भी जबरन कराया धर्मांतरण-खतना, फिर...
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Rajasthan Crime: पति को छोड़ प्रेमी के संग भागी पत्नी, बेटे का भी जबरन कराया धर्मांतरण-खतना, फिर...

Rajasthan Crime: राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले बिजनेसमैन महेश नाहटा के बेटे का जबरन धर्मांतरण और खतना कराने के मामले में इंदौर कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में बच्चे की मां समेत 3 लोगों के 10-10 साल की सजा सुनाई है.

 

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Rajasthan News: बाड़मेर के बिजनेसमैन महेश नाहटा के 8 वर्षीय बेटे के जबरन धर्मांतरण और खतना कराने के मामले में उसकी मां समेत तीन आरोपियों को इंदौर कोर्ट ने दोषी करार करते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है. यह मामला 2018 का है, जब महेश नाहटा की पत्नी प्रार्थना शिवहरे (27) अपने तीन साल के बेटे को लेकर प्रेमी इलियास अहमद (33) के साथ इंदौर चली गई थी. इस दौरान उसने अपने बेटे का नाम बदला कर प्रेमी को पिता बना दिया था. साथ ही बेटे का खतना भी करवा दिया था.

बाड़मेर के अनाज व्यापारी महेश नाहटा की पत्नी प्रार्थना शिवहरे 2018 में तीन साल के बेटे को लेकर अपने प्रेमी इलियास अहमद के साथ भाग गई थी. महेश ने गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन पत्नी और बेटे का कोई पता नहीं चला. बाद में इलियास गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने प्रार्थना को फिर अपने पास बुला लिया. 2023 में पता चला कि प्रार्थना, इलियास के साथ इंदौर में रह रही थी. इस दौरान इलियास ने फर्जी दस्तावेजों से खुद को बच्चे का पिता घोषित कर उसका नाम और जन्म प्रमाण पत्र बदलवा दिया. बच्चे का जबरन खतना कराकर उसे मदरसे में भर्ती करा दिया.

बिजनेसमैन महेश नाहटा की शिकायत पर 15 जुलाई 2023 को मुख्य आरोपी इलियास अहमद को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 20 जुलाई 2023 को अदालत ने बच्चे की कस्टडी उसके असली पिता महेश नाहटा को सौंप दी. मंगलवार को इंदौर कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए प्रार्थना शिवहरे, इलियास अहमद और मोहम्मद जफर अली को दोषी ठहराया और तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाई. अदालत ने इसे जबरन धर्मांतरण और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का गंभीर मामला मानते हुए यह फैसला दिया.

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