Paytm Payments Bank: RBI ने पेटीएम पेमेंट्स को शुक्रवार को बड़ी रहात दी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है, जिससे उसके ग्राहक किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए परेशान न हो.
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Paytm Payments Bank: RBI ने पेटीएम पेमेंट्स को शुक्रवार को बड़ी रहात दी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेवाएं को 15 मार्च तक जारी रखने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. इस समय के तहत फिलहाल ग्रहाक किसी भी खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में जमा या ‘टॉप-अप’ को बीना परेशानी के चला सकते है.
Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/umneOhyZJM
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 16, 2024
बता दें कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए आदेश जारी किया थे, जिसमें बैंक में 29 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं स्वीकार करने के आदेश थे. लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के साथ पेमेंट्स बैंक को रहात देते हुए अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी है।
इस बारे में आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि. व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने इसके पहले 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का निर्देश दिया था।
RBI ने कहा कि, यह फैसला पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को लेकर किया गया है. जिससे वह अपने धन का के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़ा समय ओर मिल जाए.
Business restrictions imposed on Paytm Payments Bank Limited vide Press Releases dated January 31 and February 16, 2024 - FAQshttps://t.co/UrOyvSdxCv
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 16, 2024
बैंक से जारी रहेगा लेने देन
आरबीआई ने कहा, ‘‘ इसके अलावा यह निर्देश दिया गया है कि बैंक ‘स्वीप-इन स्वीप-आउट’ सुविधा के तहत ग्राहकों की जमा राशि की बिना रूकावट के निकालने की सुविधा देगा जिससे ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं हो.’’