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जयपुर: प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना आगामी दिनों में लागू की जाएगी. योजना में अवधिपार ऋणी किसानों का 50 प्रतिशत तक का ब्याज माफ किया जाएगा तथा जिन अवधिपार ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है ऐसे किसान परिवारों को ब्याज माफी दंडनीय ब्याज सहित वसूली खर्च को भी माफ कर राहत दी जाएगी.
रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन कृषि ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के लिए योजना राज्य सरकार को भेज दी गयी है. राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त इस वर्ष के लिए इसे लागू किया जाएगा.
5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक 51232 किसानों को 53.23 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है. दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति का बेहतर होना अतिआवश्यक है. दीर्घकालीन कृषि ऋण के जरिये लम्बी अवधि के ऋण किसानों को समय पर उपलब्ध हो सके इसकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें.
रजिस्ट्रार ने कहा कि किसान ऋण का सदुपयोग करें एवं समय पर चुकारा कर सरकार की योजना का भी लाभ मिल सके, इसके लिए किसानों को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि राज्य के अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध हो सके एवं उनकी कृषि जरूरतें भी पूरी हो सके. उन्होंने कहा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं एसएलडीबी में रिक्त पदों के विरूद्ध 84 पदों पर भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है.
अग्रवाल को बैठक में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों ने बैंक की स्थिति एवं ऋण से संबंधित स्थिति के बारे में अवगत कराया एवं ऋण वितरण से संबंधित व्यावहारिक सुझाव दिये. उन्होंने संबंधित समस्याओं के बारे में मदद का भी आश्वासन दिया.