Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में रिवाइज आयकर रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन था. विदेश में संपत्ति, आय के स्रोतों और अन्य जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं बताने वालों के खिलाफ आयकर विभाग एक्शन मोड पर है.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में रिवाइज आयकर रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन था. विदेश में संपत्ति, आय के स्रोतों और अन्य जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं बताने वालों के खिलाफ आयकर विभाग एक्शन मोड पर आया. आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को 15 जनवरी तक रिवाइज आयकर रिटर्न फाइल करने का समय दिया था.
यह भी पढ़ें- Rajasthan: पहले कॉलेज में लगाई हाजिरी फिर त्यागा प्राण, ऑफिस के कमरे में प्रोफेसर...
वह विदेश में अपनी आय और संपत्ति से संबंधित जानकारी पिछली रिटर्न में नहीं बताई है, उसे रिवाइज्ड रिटर्न में दर्ज कर दें. अब आयकर विभाग द्वारा दिया गया समय 15 जनवरी को रात 12 बजे समाप्त हो गया है. आयकर विभाग नोटिस देने की कार्रवाई में अब सारा डाटा खंगाल रहा है.
आयकर विभाग ने जिन लोगों को रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए एसएमएस और ईमेल भेजे थे, उनमें से कितने लोगों ने रिवाइन्ड रिटर्न जमा कराई है. इसके बाद जिन लोगों ने रिवाइन्ड जमा नहीं कराई है. आयकर विभाग उनकों नोटिस देने की कार्रवाई में जुटा है.
राजस्थान में आयकर के निशाने पर 300 से अधिक लोग
आयकर विभाग के अधिकारी ने राजस्थान में करीब 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया है, जिन्होंने विदेशों में अपनी संपति और आय के स्त्रोतों की जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दी थी. राजस्थान में चिन्हित उनमें तीन कंपनियों के एम्प्लाइज के साथ में आयकर विभाग के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं, जो विदेशों में पद स्थापित रहे हैं.
विदेश में संपति, बैंक खाता, निवेश जैसी जानकारियां छुपाने वालों पर आयकर विभाग की जानकारी छिपाने वालों को आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक यह मौका दिया था कि वह रिवाइज रिटर्न फाइल कर छिपाई गई जानकारी विभाग को दे दें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस कड़ी में नवंबर में विभाग ने करीब 10 हजार लोगों को एसएमएस और ईमेल के जरिए संदेश भेजे थे. इसके बाद दिसंबर में 10 हजार और लोगों को भी विभाग ने एसएमएस और ईमेल के जरिए छिपाई गई जानकारी रिवाइज्ड रिटर्न में देने को कहा था.
नए कानून को लेकर आयकर की सख्ती
केंद्र सरकार ने साल 2015 में ब्लैक मनी एक्ट लागू किया था, इसके तहत निवासी करदाता को विदेश में अपने बैंक खाता, संपत्ति, आय स्त्रोत, शेयर, किसी संस्था में ट्रस्टी होने जैसी जानकारी आयकर रिटर्न में देना अनिवार्य कर दिया गया था. इसके लिए आयकर विभाग लगातार ऐसे करदाताओं को सूचित कर रहा था, जो यह जानकारी छुपा रहे थे.
एक अभियान के तहत विभाग ने 17 नवंबर से ऐसे करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए समझाईश भरी चेतावनी भेजना शुरू कर दिया था. विभाग को उनके विदेश में संपत्ति और अन्य आय के स्त्रोतों की जानकारी है. ऐसे में वे 31 दिसंबर तक अपनी रिवाइज्ड रिटर्न भरकर सारी जानकारी विभाग को दे दें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.