जयपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाला गिरफ्तार, RPF ने दर्ज किया केस
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जयपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाला गिरफ्तार, RPF ने दर्ज किया केस

Jaipur: वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वालों पर आरपीएफ ने नकैल कसी है,बता दें कि जयपुर में वंदेभारत ट्रेन पर पत्थर बाजी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है. पत्थर बाजी की घटना 16 मई की है.

 

फाइल फोटो.

Jaipur: उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल में बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से प्राप्त फुटेज के आधार आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है. 16 मई को गाड़ी संख्या 20977 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर बांदीकुई यार्ड से थ्रू जाते समय पत्थरबाज़ी करना स्वीकार किया है. 

 ट्रेन पर पत्थरबाज़ी करना स्वीकार किया 
घटना पर आरपीएफ थाना बांदीकुई में प्रकरण संख्या 462/2023 के अधीन धारा 153 रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. 20 मई को आयुष वर्मा निवासी वार्ड नंबर-2 गुढ़ा कटला रोड बांदीकुई को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाज़ी करना स्वीकार किया है.रेलवे सुरक्षा बल ने आज आरोपी को रेलवे कोर्ट जयपुर में पेश किया है. 

जन जागरुकता अभियान चलाया
जयपुर मंडल रेल प्रबंधक नरेंद्र के दिशा निर्देशानुसार मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल ज्योति मणि ने पत्थरबाज़ी की घटना को गंभीरता ने घटना को रोकने के लिए रेल सुरक्षा विशेष बल की टीम बनाई है. सुरक्षा विशेष बल की टीम द्वारा प्रभावित सेक्शन में सघन पेट्रोलिंग व जन जागरुकता अभियान चलाया है.

पत्थरबाज़ी करने से रोकें
रेलवे सुरक्षा बल ने आमजन से अपील की वे अपने बच्चों को रेल गाड़ियों पर पत्थरबाज़ी करने से रोकें व उन्हें रेल गाड़ियों और रेल लाइन से दूर रखें, अन्यथा सख़्त कानूनी करवाईं का सामना करना पड़ सकता है. जिसमें रेल अधिनियम की धारा 153 के अपराध करने पर पांच (5) वर्ष की सजा का प्रावधान है, जबकि रेल अधिनियम कि धारा 147 के अपराध के लिए छ: (6) माह की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना व दोनों दंड का प्रावधान है.

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