करौली- अपरहण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास
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करौली- अपरहण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास

करौली में महिला के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है,

पुलिस की गिरफ्त में ओरोपी

Karauli: करौली में महिला के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है, वहीं पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी महिला को 10 साल कठोर कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है. 

अपर लोक अभियोजक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि महिला द्वारा सपोटरा थाने में मामला दर्ज करते हुए बताया कि 2 अप्रेल 2017 को दोपहर करीब 4:00 बजे वह घर पर बैठी थी, इस दौरान पड़ोसी महिला ने उसे रात को सोनू बैरवा निवासी खावदा नहरकापुरा द्वारा रात को पिक्चर दिखाने ले जाने की बात कही, लेकिन पीड़िता द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. उसी रात वह घर पर सो रही थी, उसकी मां पास ही स्थित जागरण कार्यक्रम गई हुई थी, इस दौरान घर में कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था. करीब 12:00 बजे एक मोटरसाइकिल पर सोनू बैरवा निवासी खावदा अपने दो अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आया, इनमें से एक आरोपी ने उसका मुंह पकड़ा और उसके चिल्लाने पर मुंह दबा दिया. रास्ते में एक आरोपी मोटर बाइक से उतर गया और दो आरोपी उसे जंगल में ले गए, जहां पर आरोपी सोनू से पानी मांगने पर उसके द्वारा शरबत जैसी पेय पदार्थ पिलाया गया, जिससे वह बेहोश हो गई.

उसके बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता को होश आने पर उसने गांव पहुंचाने की बात कही तो आरोपियों ने उसे करौली स्टैंड पर छोड़ दिया और फरार हो गए. पीड़िता ने पुलिस चौकी पहुंच पूरी घटना की जानकारी दी.

पीड़िता ने बताया कि इस दौरान उसे कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई. पीड़िता द्वारा सपोटरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए गए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल द्वारा दोषी पाए जाने पर आरोपी विजय कुमार उर्फ सोनू बैरवा पुत्र रामजीलाल व लक्खी पुत्र जयराम निवासी खावदा नहरका थाना सपोटरा को आजीवन कारावास व एक लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

Reporter - Ashish Chaturvedi

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