Pratapgarh News: कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर काटे गए चालान, जिले में लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2490398

Pratapgarh News: कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर काटे गए चालान, जिले में लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई

Pratapgarh News: प्रदेश में चलाए जा रहे 60 दिवसीय तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत जिले में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. कोटपा एक्ट 2003 का पालन नहीं करने पर दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए लोगों के चालान काटे गए.

Pratapgarh News: कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर काटे गए चालान, जिले में लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई

Pratapgarh News: प्रदेश में चलाए जा रहे 60 दिवसीय तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत जिले में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. कोटपा एक्ट 2003 का पालन नहीं करने पर दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए लोगों के चालान काटे गए. 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनीलकुमार पामेचा ने बताया कि सीएमएचओ डॉ. जीवराज मीणा के निर्देशन में जिले में लगातार प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं. टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है.

इस संबंध में चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाए जा रहे हैं. सभी दुकानों के बाहर बोर्ड का डिस्प्ले करने, तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए लटकाकर रखने तथा बीड़ी-सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व धारा 6 के अंतर्गत उल्लंघन करते पाए जाने पर व्यक्तियों के चालान काटकर जुर्माना राशि की वसूल की जा रही है. यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

Trending news