Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तिहरे हत्याकाण्ड की महिला अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है. लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि 17 नवंबर 2013 को राजू मीणा निवासी कटारों की भेल थाना पीपलखूंट ने जिला चिकित्सालय में पुलिस को बयान दिया था कि 16 नवंबर की रात्रि को वह तथा रामा, लालू, गौतम चारों पैदल ही रेणदा की तरफ से अपने खेत की पगडण्डी रास्ते से गांव कटारों की भैं जा रहे थे. सभी अपने खेत में पहुंचे खेत थे.
वहां पत्थरों की कच्ची दीवार की ओट से नाथीया, रंगजी, थावरा, नारायण, बाहदुर, शांतिया, गणेश, प्रकाश, गुलाबिया, भंवरिया, सुन्दरी मीणा सभी निवासी कटारों की भैं अचानक वहां आ गए. सभी ने रोका. जिसमें प्रकाश के पास तलवार, नाथिया के पास कुल्हाड़ा, रंगजी के पास लाठी, बाकी सभी के पास लाठी व धारिये थे. जिन्होंने जान से मारने की नियत से हम पर हमला कर दिया.
प्रकाश ने तलवार से रामा के चोंट मारी, लालू के रंगजी ने लठ की मारी. शेष सभी ने तलवारों, कुल्हाड़ी व लठों से हम पर ताबड़-तोड़ वार किए. जिससे रामा, लालु की चोंटो से मौके पर ही मौत हो गई. राजू के सिर तथा कमर में चोंटें लगी व गौतम के कन्धे पर व मुंह पर व अंगुली पर तलवार की चोंटे लगी. राजू तथा गौतम किसी तरीके से जान बचाकर घर पहुंचे व घर के आस पास वालों को सारी घटना बताई.
इसके बाद जिला चिकित्सालय में लाए. इस पर पुलिस थाना पीपलखूंट ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए. अनुसंधान किया. जिसमें अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया था. जबकि सुन्दरी पुत्री रंगजी मीणा निवासी कटारों की भैं पर मामला लम्बित था. इसमें चालान पेश किया गया. पृथक से प्रकरण की सुनवाई की. जिसमें न्यायालय ने निर्णय सुनाया. जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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