मां के साथ ही रहेगा Atul Subhash का चार साल का बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
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मां के साथ ही रहेगा Atul Subhash का चार साल का बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Atul Subhash Suicide Case Update: बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की देखभाल को लेकर आज फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के नाबालिग बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी मां को सौंप दी है.

मां के साथ ही रहेगा Atul Subhash का चार साल का बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Atul Subhash Suicide Case Update: एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसमें अतुल की मां अंजू देवी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ऐसा कोई आदेश देने से इंकार करते हुए कहा कि इसके लिए उपयुक्त फोरम का रुख करें.  बच्चा अभी मां निकिता सिंघानिया के पास है. सुनवाई के दौरान बेंच ने बंद कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बच्चे से मुलाकात की. इसके बाद कोर्ट ने बच्चे को अपनी मां के साथ रहने की इजाजत दे दी.

 

इससे पहले आज ही सुनवाई के दौरान इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को अपने नाबालिग बेटे को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था.  मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ( Justice Biwi Nagarathna ) और सतीश चंद्र शर्मा ( Justice Satish Chandra Sharma ) की बेंच ने अतुल सुभाष से अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से पेश वकील से कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( VC  ) के जरिए बच्चे को अदालत में पेश करें.

 

जस्टिस ने आगे कहा, "यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है. हम बच्चे को देखना चाहते हैं. इसलिए बच्चे को पेश कोर्ट के सामने पेश करें." वहीं,  सिंघानिया की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वह 30 मिनट के भीतर बच्चे को पेश करेंगे. 

मृतक इंजीनियर की मां की याचिका पर पीठ ने की सुनावई
सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखेगा. अदालत को बताया गया कि बच्चे को हरियाणा के स्कूल में है और वर्तमान में अपनी मां के साथ रह रहा है. अदालत की यह पीठ इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने चार साल के पोते की हिरासत की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाबालिग की हिरासत से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह "बच्चे के लिए अजनबी" है.

जानिए पूरा मामला
ज्ञात हो कि 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष ने बीते साल 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालू में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट छोड़े थे, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उसे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था. ( भाषा इनपुट के साथ )

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