Lucknow News: यूपी बोर्ड परीक्षा में धांधली, नकल, या सोल्वर गैंग में शामिल पाए जाने पर अब उम्र कैद और एक करोड़ रुपये तक की सजा हो सकती है. योगी सरकार ने नया उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू कर दिया है.
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Lucknow News: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अब 2024 का नया उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम लागू होगा. इसके तहत परीक्षा में धांधली, प्रश्नपत्र लीक या सॉल्वर गिरोह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. पहली बार अपराध करने पर 3 से 14 साल तक की जेल और 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. अगर यह अपराध दोबारा किया गया, तो आजीवन कारावास और 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना देना होगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने की मंशा के तहत यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षाओं को निष्पक्ष और शुचितापूर्ण बनाने की तैयारियों में जुटा है. यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि जल्द ही सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
यह नया कानून 1998 के पुराने अधिनियम की जगह लागू होगा, जिसमें नकल कराने पर केवल एक साल की जेल या 5000 रुपये का जुर्माना था. अब सख्ती के साथ सॉल्वर गिरोह और नकल माफिया पर नकेल कसने की योजना है.
परीक्षा केंद्रों की निगरानी को और पुख्ता बनाने के लिए यूपी बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने का फैसला किया है. परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम में प्रश्नपत्रों की कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इस सख्ती का उद्देश्य न केवल परीक्षा की शुचिता बनाए रखना है, बल्कि छात्रों में ईमानदारी और मेहनत का भाव भी बढ़ाना है.
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