UP News: यूपी में खाने में थूक मिलाकर खाना बेचने की घटनाओं के बाद योगी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है. इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है. इसमें सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है.
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लखनऊ: खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार नकेल कसने जा रही है. राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी आज अधिकारियों संग बैठक करेंगे. इसमें अध्यादेश लाने को लेकर चर्चा की जाएगी.
यूपी की योगी सरकार 'उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024' और 'यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड (कंस्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024' लाकर इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी में है. इन दोनों अध्यादेशों को जल्द लाया जा सकता है. जिससे खाने पीने की चीजों से छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा सके.
माना जा रहा है इन अध्यादेशों में थूक लगाकर खाना खिलाने जैसे घिनौने काम करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है. ये दोनों ऑर्डिनेंस एकदूसरे से जुडे हैं. ग्राहक को अब खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है या इसकी इसकी क्वालिटी से लेकर सारी जानकारी दी जाएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर आज विधि आयोग, गृह विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एव॔ औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में अध्यादेश लाने पर चर्चा होगी.
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