UP News: यूपी में देर रात भी कोचिंग क्लास जा सकेंगी बेटियां, योगी सरकार ने लागू किए नए नियम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2008169

UP News: यूपी में देर रात भी कोचिंग क्लास जा सकेंगी बेटियां, योगी सरकार ने लागू किए नए नियम

Coaching For Female Students: अब यूपी में रात आठ बजे के बाद लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटरों को फिर से संचालित किया जा सकेगा. शासन की ओर से पहले जारी किए गए आदेश को वापस ले लिया गया है..

UP News: यूपी में देर रात भी कोचिंग क्लास जा सकेंगी बेटियां, योगी सरकार ने लागू किए नए नियम

विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब लड़कियां रात 8 के बाद भी कोचिंग संस्थानों (coaching institutes) में पढ़ाई कर सकेंगी.  उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने 30 अगस्त को जारी किया गया आदेश वापस ले लिया है जिनमें लड़कियों के लिए कोचिंग संस्थानों में रात 8 बजे के बाद कक्षाएं लगाने पर रोक लगाई गई थी. बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नेएडा के कई छात्रों ने 30 अगस्त के इस आदेश पर सवाल उठाए थे. विपक्षी दलों ने भी सुरक्षित शहर नोएडा की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की थी.

 पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था
विशेष सचिव उच्च शिक्षा अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से यह आदेश में कहा गया है कि कोचिंग में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था करनी होगी.  कोचिंग संस्थानों व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रमुख स्थान प्रवेश व निकास द्वार,कक्षाएं और हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे. बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई छात्रों ने 30 अगस्त के इस आदेश पर सवाल उठाए थे. विपक्षी दलों ने भी सुरक्षित शहर नोएडा की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की थी.

UP Weather Today: पछुआ हवाओं ने घटाई धूप की तपिश, यूपी में सर्दी और कोहरे का 'डबल अटैक', अभी और गिरेगा तापमान

इसलिए आया नया आदेश
विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर वाला ये नया आदेश पिछले दिशा-निर्देश की व्यापक आलोचना होने के बाद आया है.  ‘सुरक्षित शहर’ परियोजना के तहत यह दिशा-निर्देश जारी किए गए. इस  आदेश में कहा गया है कि पिछले दिशा-निर्देश को रद्द करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.  सुरक्षित शहर परियोजना के सिलसिले में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में कैमरे लगाने का काम शत-प्रतिशत सुनिश्चित होना चाहिए. इस दिशा निर्देश में कहा गया, ‘‘उक्त कैमरे परिसरों के प्रवेश एवं निकास द्वार, कक्षाओं के अंदर और बाहर, गैलरी, बरामदों, शिक्षण संस्थानों के मुख्य द्वार एवं छात्रावासों में लगाए जाने चाहिए.  उच्च शिक्षण संस्थानों, खासकर कोचिंग केंद्रों में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय सुनिश्चित किया जाना चाहिए. नोटिस में नए दिशा निर्देश भी शामिल थे, जो कोचिंग सेंटरों के लिए कोई जेंडर स्पेसिफिक समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं.

पहले ये थे दिशा निर्देश
30 अगस्त के पत्र में कहा गया था कि रात 8 बजे के बाद कोचिंग संस्थानों को लड़कियों के लिए कक्षाएं नहीं लगानी चाहिए. अब रद्द कर दिए गए इस आदेश में कहा गया था, जिन कोचिंग संस्थानों में लड़कियां पढ़ रही हैं, यदि उन्हें रात 8 बजे के बाद चलते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई विद्यार्थियों ने 30 अगस्त के आदेश पर प्रश्न उठाया था. पुराने आदेश से महिलाओं में चिंता थी, कि अगर वे कोचिंग सेंटरों में शाम की कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगी तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी.

CCTV कैमरे लगवाने का निर्देश
शासन की ओर से अब कोचिंग संस्थानों को कहा गया है कि वह अपने संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे.  छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.  अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

Lucknow: यूपी में तबादलों के साथ प्रमोशन, जेलर से जेल अधीक्षक के पद पर प्रमोट हुए 10 अधिकारी, जानें किसे कहां मिली तैनाती?

Aaj Ka Rashifal 13 December 2023: कर्क,वृश्चिक समेत इन जातकों के लिए बुधवार का दिन भारी, इन लोगों को मिलेंगी लव लाइफ में खुशियां

 

Trending news