Prayagraj News: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High COurt) से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गजल होटल मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High COurt) से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गजल होटल मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. दोनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके रजिस्ट्री कराने का आरोप है.
दरअसल, 2005 में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर गजल होटल की जमीन की रजिस्ट्री हुई थी. याची अब्बास अंसारी और उमर ने रजिस्ट्री के समय खुद को नाबालिग बताया था. इसी आधार पर दोनों ने खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को राहत देते हुए चार्जशीट पर रोक लगा दी है.
बता दें कि गाजीपुर सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने महुआबाग स्थित गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी. जिसमें अनियमितता मिली थी. होटल के नक्शे को भी एसडीएम ने निरस्त करते हुए मुख्तार की पत्नी आफसा और दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. साथ ही होटल के जमीन की रजिस्ट्री भी फर्जी पाई गई थी. नक्शे को दो बार में पास कराया गया था, जो गैरकानूनी है.
हाउसिंग का नक्शा पास कराकर होटल बनाने का आरोप
जांच में सामने आया था कि गजल होटल के मास्टर प्लान में हाउसिंग का नक्शा पास कराकर उसे कामर्शियल के उपयोग में लाया जा रहा था. इसमें सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके गलत तरीके से निर्माण भी कराया गया था.
हेट स्पीच मामले में भी अब्बास को मिली राहत
इससे पहले सोमवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट में जमानत अर्जी मंजूर की थी. जिसमें उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी.
अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई पूरी, 24 जुलाई को आएगा फैसला
वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी की सजा रद्द करने और जमानत पर रिहाई की मांग वाली अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है. मामले में 24 जुलाई को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. बता दें कि गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.
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