Supreme Court News: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई थी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया गया था.
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West Bengal Politics: पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई चल रही है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि HC ने सोचा होगा कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बल मंगाने की बजाय केंद्रीय बलों को तैनात करना बेहतर होगा और खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा।. शीर्ष अदालत ने आगे कहा, 'चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है.'
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है.' अदालत ने कहा कि फोर्स कहां से आती है यह राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है फिर याचिका कैसे विचारणीय है.
Hearing on plea challenging the Calcutta High Court's order regarding the deployment of central forces in panchayat elections underway at Supreme Court
SC remarks - what the HC may have thought is that instead of requisitioning forces from other neighbouring states it is better… pic.twitter.com/nSRa5Qc7rC
— ANI (@ANI) June 20, 2023
पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि यह टिप्पणी कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं किया है, सही नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग किसी भी बल की मांग नहीं कर सकता है लेकिन राज्य से अनुरोध कर सकता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश इसके विपरीत है.
मामले में एक प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि राज्य में समस्या है. उन्होने कहा, 'एजेंडा तैनाती की वास्तविक चिंता नहीं है, एजेंडा यह है कि केंद्रीय बलों को मत बुलाओ.'
क्या था हाई कोर्ट का आदेश?
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई थी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की मांग करने और तैनात करने का निर्देश दिया गया था.
उच्च न्यायालय ने 15 जून को आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए 48 घंटे के अंदर मांग की जाए और उनकी तैनाती की जाए.