Imran Khan Case: '...तो बिगड़ जाएंगे बाकी मुल्कों से रिश्ते', इमरान खान को लेकर अदालत में बोली पाकिस्तानी एजेंसी
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Imran Khan Case: '...तो बिगड़ जाएंगे बाकी मुल्कों से रिश्ते', इमरान खान को लेकर अदालत में बोली पाकिस्तानी एजेंसी

FIA on Imran Khan: FIA ने सरकारी गोपनीयता कानून के तहत विशेष अदालत में शनिवार को चार्जशीट दायर की, जिसमें इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को मामले में प्रमुख आरोपी बनाया गया है. खान और कुरैशी दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.

Imran Khan Case: '...तो बिगड़ जाएंगे बाकी मुल्कों से रिश्ते', इमरान खान को लेकर अदालत में बोली पाकिस्तानी एजेंसी

Pakistan News: पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक मामले में हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है. FIA ने हाईकोर्ट में कहा कि राज्य की गोपनीय जानकारी कथित रूप से उजागर करने के मामले में इमरान खान की जमानत अर्जी पर खुली सुनवाई से अन्य देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने का खतरा हो सकता है. 

FIA ने सरकारी गोपनीयता कानून के तहत विशेष अदालत में शनिवार को चार्जशीट दायर की, जिसमें इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को मामले में प्रमुख आरोपी बनाया गया है. खान और कुरैशी दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.

'रिश्ते बिगड़ने का खतरा'

पाकिस्तानी अखबार 'द डॉन' अखबार की खबर के मुताबिक, एफआईए ने सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि खान की जमानत अर्जी पर खुली सुनवाई से अन्य देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने का खतरा हो सकता है. खान और कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद जमानत अर्जियों को विशेष अदालत ने पहले खारिज कर दिया था जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. 

70 साल के इमरान के खिलाफ पिछले साल मार्च में अमेरिका स्थित पाकिस्तानी दूतावास की ओर से भेजी गई एक गोपनीय राजनयिक केबल का खुलासा करके कथित रूप से सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था और उन्हें अगस्त में गिरफ्तार किया गया था. 

कुरैशी को किया गया था गिरफ्तार

पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (67) को अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से भेजी गई आधिकारिक केबल को विदेश कार्यालय भेजकर गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. खान और कुरैशी की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, खान को एटक जिला जेल से रावलपिंडी की अडियाला जेल भेज दिया गया था. 

एफआईए ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और मामले में खान की जमानत अर्जी पर बंद कमरे में सुनवाई की गुहार लगाई थी. चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सोमवार को एफआईए की अर्जी सुनवाई के लिए ली. 

(इनपुट-पीटीआई)

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