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ITR Filing: 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर क‍ितनी पेनाल्‍टी लगेगी? ये रहा पूरा ह‍िसाब

Income Tax Return: हर बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल (Income Tax Return) फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं क‍िया तो आप इसे लास्‍ट डेट से पहले फाइल करने की पूरी कोश‍िश करें. क्‍योंक‍ि तय त‍िथ‍ि के बाद आईटीआर फाइल करने पर आयकर व‍िभाग की तरफ से पेनाल्‍टी लगाई जाती है.

 

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आयकर के दायरे में आने वाले या नहीं भी आने वाले हर व्‍यक्‍त‍ि के ल‍िये आईटीआर (ITR) फाइल करना बहुत जरूरी है. इससे यह पता चलता है क‍ि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपने कुल क‍ितनी कमाई की है? आईटीआर (ITR) को समय पर फाइल करना आपके ल‍िए कई ल‍िहाज से अच्‍छा रहता है. पहला तो यह क‍ि आप इसे टाइम से फाइल करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगता.

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यही कारण है क‍ि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से लोगों को समय पर आईटीआर फाइल करने की याद द‍िलायी जाती रहती है. इस बार प‍िछले साल की तरह 31 जुलाई 2024 तक आप आईटीआर दाख‍िल कर सकते हैं. लेक‍िन देरी करने पर क‍ितनी पेनाल्‍टी लगती है. ITR फाइल करने में आयकर व‍िभाग की तरफ से पेनाल्‍टी लगाई जाती है. लेक‍िन यह पेनाल्‍टी आपकी इनकम के ह‍िसाब से अलग-अलग होती है.

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वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 लाख रुपये से ज्‍यादा की आमदनी करने वाले व्यक्तियों को देर से रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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5 लाख रुपये या इससे कम की आमदनी एक व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान करने वाले टैक्‍सपेयर्स के लिए लेट आईटीआर फाइल करने पर अधिकतम जुर्माने की राश‍ि 1,000 रुपये तक सीम‍ित है.

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ऐसे लोग ज‍िनकी टैक्‍सेबल इनकम आयकर छूट की सीमा से कम है और वे सिर्फ रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करते हैं. ऐसे लोगों को देर से र‍िटर्न फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना पड़ता. टैक्‍सेबल इनकम का मतलब कटौती करने से पहले की कुल कमाई से है-

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आयकर रिटर्न दाखिल करना आपके ल‍िए जरूरी होत है. यद‍ि आप न‍ियमों का पालन नहीं करते तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इसके अलावा आईटीआर फाइल करने से आप भविष्य की जटिलताओं से बच सकते हैं. रिटर्न समय पर फाइल करने से आप स्‍पेस‍िफ‍िक टैक्‍स बेन‍िफ‍िट या रिफंड के पात्र हो सकते हैं.

 

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