Kabaddi Federation: दिल्ली हाई कोर्ट ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन (AKFI) के प्रशासक को तीन महीने में चुनाव अधिसूचित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय खेल संहिता के प्रावधान एकेएफआई के साथ उसके तहत आने वाली सभी इकाइयों पर भी लागू हों.
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Amateur Kabaddi Federation of India Elections: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के निकाय चुनाव तीन महीने के भीतर कराने के निर्देश दिए. अदालत ने 32 पन्नों के अपने आदेश में चुनावों को लेकर कई निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही निर्वाचक मंडल को लेकर भी शर्तें रखी गई हैं.
3 महीने के अंदर हों चुनाव
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (AKFI) के प्रशासक को तीन महीने के अंदर इस खेल निकाय के चुनाव कराने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि चुनावों के लिए शासी निकाय के सदस्यों पर ‘आयु और कार्यकाल प्रतिबंध’ सहित उसके निर्देशों के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए.
खेल संहिता के प्रावधान लागू करने पर भी जोर
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय खेल संहिता के प्रावधान एकेएफआई के साथ उसके तहत आने वाली सभी इकाइयों पर भी लागू हों. इसमें कहा गया है कि अगर राज्य और जिला संघ एकेएफआई के सदस्य बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपने संविधान में खेल संहिता के मुताबिक संशोधन करना होगा. खासतौर से उम्र और कार्यकाल से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
32 पन्नों का फैसला
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने 32 पन्नों के फैसले में कहा, ‘राष्ट्रीय महासंघ के राज्य संघों के प्रतिनिधि और राज्य संघों के जिला संघों - निकायों के प्रतिनिधि अगर खेल संहिता द्वारा लागू किए गए ‘आयु और कार्यकाल प्रतिबंध’ का अनुपालन नहीं करते हैं, तो वे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे और कार्यकारी समिति के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने और इस तरह के चुनाव में मत डालने से भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे.’ (एजेंसी से इनपुट)
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