नई दिल्लीः Nupur Sharma: पैगंबर मोहम्मद मामले में नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. उच्चतम अदालत ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित नफरत भरे बयान को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ हुईं सभी प्राथमिकियों को एक साथ क्लब करने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. नुपुर शर्मा को जांच पूरी होने तक अंतरिम राहत दी गई है.
जांच पूरी होने तक नहीं होगी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक लंबित मामलों और नई एफआईआर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी. बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से की गई टिप्पणी पर नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में केस दर्ज किया गया था.
SC clubs & transfers all FIRs against Nupur Sharma over alleged hate statement on Prophet Mohammad, to Delhi
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— ANI (@ANI) August 10, 2022
नुपुर शर्मा के कथित बयान के बाद हुआ था हंगामा
अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नुपुर शर्मा को इन मामलों में अलग-अलग राज्यों में पेश नहीं होना पड़ेगा. नुपुर के कथित बयान के बाद कई जगह हिंसा भी हुई थी. बीजेपी ने उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया था. खाड़ी देशों की तरफ से भी इस मामले में विरोध दर्ज कराया गया था.
यही नहीं नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की दो युवकों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. वहीं, महाराष्ट्र के अमरावती में भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर हत्या का मामला सामने आया था.
सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई थी कड़ी फटकार
वहीं, इससे पहले राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गई नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई थी. हालांकि, नुपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया था. इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत दी है.
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