यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगी पाबंदी, उल्लंघन किया तो होगी बिना वारंट के गिरफ्तारी

UP ban strikes: यूपी सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी ने भी रूल का उल्लघंन किया तो उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ऐसे में सभी तरह की हड़ताल व प्रदर्शन को लेकर सख्त चेतावानी जारी कर दी गई है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Feb 16, 2024, 07:45 PM IST
  • यूपी सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है
  • रूल का उल्लघंन किया तो बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी
यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगी पाबंदी, उल्लंघन किया तो होगी बिना वारंट के गिरफ्तारी

UP ban strikes: किसानों का दिल्ली मार्च आंदोलन जारी है. इस बीच दिल्ली के आसपास के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं. इसमें यूपी बॉर्डर भी है. इस बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने किसी भी तरह की हड़तालों पर बैन लगा दिया है. यह प्रतिबंध 6 महीनों के लिए रहेगा.

यूपी सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी ने भी रूल का उल्लघंन किया तो उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ऐसे में सभी तरह की हड़ताल व प्रदर्शन को लेकर सख्त चेतावानी जारी कर दी गई है.

एक्ट के तहत पाबंदी राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों, निगम व प्राधिकरण पर लागू रहेगा. सनद रहे यूपी सरकार द्वारा पहले भी इसी तरह का फैसला लिया जा चुका है. पिछले साल 2023 में भी 6 महीने के लिए रूल लागू किया गया था.

क्या है एस्मा?
एस्मा का मतलब  एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) होता है. यह तब लागू किया जाता है जब कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं. इसके लागू होते ही हड़ताल करने का हक खत्म हो जाता है. इस रूल को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जारी रखा जा सकता है. बता दें कि 2023 में जब यह रूल लागू किया गया था तो तब बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे.

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