नई दिल्लीः पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है. यह एक ऐसी सहायता होती है, जिसकी मदद से आप रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं. इसके लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है. पेंशन एक प्रकार से आपको आत्मनिर्भर बनाती है. लेकिन, अब पेंशन निकालने को लेकर नियम बदल गए हैं. ऐसे में आपके लिए इन्हें जानना जरूरी है, वरना बाद में दिक्कत पेश हो सकती है.
नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े नियमों में बदलाव
दरअसल, पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अब नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब कुछ डॉक्युमेंट्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पर पेंशन कॉर्पस को निकालने से पूर्व अपलोड करना होगा. यह अनिवार्य रूप से करना होगा.
1 अप्रैल से लागू हो चुका है नया नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे नेशनल पेंशन सिस्टम से बाहर होने वालों के लिए वार्षिक भुगतान तेज होगा. ये नियम इस महीने की पहली तारीख को लागू हो चुका है. इस संबंध में पूर्व में PFRDA ने कहा था कि सब्सक्राइबर्स को सालाना आय के समय पर भुगतान के साथ लाभान्वित करने को दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
यानी अब पैसे निकालते समय एनपीएस निकासी फॉर्म, निकासी अनुरोध में बताई गई पहचान और निवास का प्रमाण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का प्रमाण की कॉपी लगानी होगी.
जानिए नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है?
बता दें कि अभी नेशनल पेंशन सिस्टम से 5.67 लाख बेनिफिशयरी जुड़े हैं. यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजना है. यह एक तरह से पेंशन और निवेश वाली स्कीम है. यह बाजार के आधार पर रिटर्न देती है. यह टैक्स फ्री है. राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम को 1 जनवरी 2004 को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था.
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