आप के इस मुस्लिम विधायक को किस ग्राउंड पर किया गया है गिरफ्तार? ED ने किया साफ
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आप के इस मुस्लिम विधायक को किस ग्राउंड पर किया गया है गिरफ्तार? ED ने किया साफ

MLA Amanatullah Khan: केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 2 सितंबर को आप विधायक अमानतुल्ला खान के घर छापेमारी की थी. जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया था. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. किस जुर्म में विधायक को गिरफ्तार किया गया है, जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.

आप के इस मुस्लिम विधायक को किस ग्राउंड पर किया गया है गिरफ्तार? ED ने किया साफ

MLA Amanatullah Khan: ईडी ने आज यानी 3 सितंबर को आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बड़ा इल्जाम लगाया है. ईडी ने कहा है कि खान ने अवैध तरीके से कमाए गए पैसों का लेन-देन करने के साथ ही दिल्ली में रियल एस्टेट खरीदने के लिए नकदी का इस्तेमाल किया है. केंद्रीय एजेंसी ने विधायक अमानतुल्ला खान को 2 सितंबर को उनके घर की तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार किया. उन्हें उसी दिन एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया.

विधायक पर लगा है गंभीर इल्जाम
एजेंसी ने उन पर मामले में सहयोग नहीं करने और जांच से बचने का भी इल्जाम लगाया और दावा किया कि उन्हें भेजे गए 14 समन में से वह सिर्फ एक बार ही जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए. आप विधायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का दो मुकदमा दर्ज है. जिनमें से एक दिल्ली एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) द्वारा और दूसरी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2016-2021 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दर्ज की गई थी.

ईडी और सीबीआई ने उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की नियुक्ति में अवैधता में लिप्त होने, सरकार को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के अलावा डीडब्ल्यूबी की संपत्तियों के किरायेदारी आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने आधिकारिक पद का कथित "दुरुपयोग" करने का इल्जाम लगाया है.

गलत तरीके से हुआ था लेनदेन
ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच में पाया गया है कि खान के निर्देशों के तहत, उनके कथित सहयोगियों जीशान हैदर और दाउद नासिर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान "गलत तरीके से अर्जित" उनके धन का प्रबंधन किया और इन पैसों का इस्तेमाल कौसर इमाम सिद्दीकी नामक एक व्यक्ति के माध्यम से दिल्ली के ओखला इलाके में 275-276, टीटीआई तिकोना पार्क में जावेद इमाम सिद्दीकी की संपत्ति की खरीद के वास्ते नकद भुगतान करने के लिए किया.

जारी किए गए थे 14 समन
ईडी ने दावा किया है कि जावेद इमाम सिद्दीकी और उसकी बीवी के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई थी और जब्त की गई डायरी में कौसर इमाम सिद्दीकी के जरिए हस्तलिखित नोट तिकोना पार्क में उक्त संपत्ति की खरीद के लिए अमानतुल्ला खान की तरफ से किए गए उसी नकदी लेनदेन से संबंधित है. इसने कहा कि खान को 14 समन जारी किए गए थे, लेकिन वह सिर्फ एक समन (अप्रैल में) पर पेश हुए, वह भी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, एजेंसी ने कहा कि उसने समन का पालन न करने के लिए स्थानीय अदालत में दो शिकायतें दायर की हैं.

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