Brijbhushan Sharan Singh News: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है. राउज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी है.
Trending Photos
Brijbhushan Sharan Singh Bail: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर बृजभूषण शरण सिंह ने जमानत अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है. अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें बगैर इजाजत देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही उन्हें बेल दिए जाने के साथ-साथ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
25 हजार के मुचलके पर जमानत
दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और न ही अदालत की इजाजत के बिना वो देश छोड़ सकते हैं. दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को जमानत दी है. दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है.
बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप
बता दें कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के इल्जाम लगाए थे. इसके बाद विनोद फोगाट और साक्षी मलिक समेत भारतीय पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट किया था. दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. पिछली 18 जुलाई को हुई सुनवाई में बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बृजभूषण और दूसरे आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी. 20 जुलाई को उनकी जमानत याचिका स्वीकार की गई.
Watch Live TV