पाकिस्तान की अदालत ने Ex PM नवाज शरीफ को दी राहत; वापस होगी ज़ब्त सम्पत्ति
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पाकिस्तान की अदालत ने Ex PM नवाज शरीफ को दी राहत; वापस होगी ज़ब्त सम्पत्ति

Nawaz shariff: पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक अदालत ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को तोशखाना मामले में राहत दी है. अदालत ने नवाज शरीफ की जब्त की हुई संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया है, और उनके गिरफ्तार वारंट को भी रद्द कर दिया है. 

पाकिस्तान की अदालत ने Ex PM नवाज शरीफ को दी राहत; वापस होगी ज़ब्त सम्पत्ति

Nawaz shariff: पाकिस्तान की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तोशखाना मामले पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने नवाज शरीफ की जब्त की हुई संपत्तियों को लौटाने और उनके उनके गिरफ्तार वारंट को भी रद्द कर दिया है. नवाज शरीफ अभी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चार साल बाद विदेश में निर्वासित रहने के बाद अपने वतन वापस लौटे हैं. वह इस बार फिर पाकिस्तान में पीएम पद के लिए दावा कर रहे हैं. ऐसे में अदालत का ये फैसला नवाज शरीफ के लिए काफी अहम हो जाता हैं. 

मुकदमे पर अदालत का फैसला
यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है जिसमें नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी और देश से निर्वासित भी रहना पड़ा था. लेकिन अब पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ को अस्थायी राहत देते हुए अधिकारियों को जब्त की हुई संपत्ति को लौटाने का हुक्म दिया है. खबरों के मुताबिक तोशखाना मामले मे नवाज शरीफ की 1,650 कनाल की कृषि भूमि, मर्सिडीज बेंज कार, लैंड क्रूजर कार और दीगर गाड़ी जब्त कर ली गई थी. 
 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस्लामाबाद अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने शुक्रवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता शरीफ (73) के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई की. इसके बाद यह फैसला सुनाया है.

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