Imran Khan Released: इमरान को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा, दोबारा हाई कोर्ट जाने का दिया हुक्म
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Imran Khan Released: इमरान को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा, दोबारा हाई कोर्ट जाने का दिया हुक्म

Imran Khan Released: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कर दिया करने का हुक्म सुना दिया है और कहा है कि वो दोबारा हाई कोर्ट से राब्ता करें. हम समझते हैं कि उनकी यह गिरफ्तारी गैर कानूनी थी. 

Imran Khan Released: इमरान को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा, दोबारा हाई कोर्ट जाने का दिया हुक्म

Imran Khan Released: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तुरंत रिहा करने का हुक्म दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया था. साथ ही इमरान खान की गिरफ्तारी के अमल पर को गलत बताते हुए कहा कि इस तरह कोई भी खुद को  साथ ही हुक्म दिया था कि साढ़े 4 बजे (पाकिस्तान समय के मुताबिक) अदालत में पेश किया जाए. 

अदालत के हुक्म के बाद जब गुरुवार को इमरान खान को अदालत में पेश किया गया तो इमरान खान ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट अगवा किया गया और लाठी डंडों से मारा गया. इस तरह तो किसी मुजरिम के साथ भी नहीं होता. इमरान खान के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और दोबारा हाई कोर्ट से राब्ता करें. हाई कोर्ट इस संबंध में कल यानी शुक्रवार को ही सुनवाई करे. 

हाई कोर्ट इस संबंध में कल यानी शुक्रवार को ही सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा आपको मानना होगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में हुए हिंसक प्रदर्शन निंदा करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था तो मैं इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं और मैंने कभी हिंसा की बात नहीं की. मैं सिर्फ चुनाव चाहता हूं. फिर भी मैं लोगों से कहता हूं कि सरकारी जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है. क्योंकि वो अदालत में थे और अदालत से इस तरह की गिरफ्तारी करना भविष्य के लिए नुकसानदायक है. आगे कोई भी खुद को अदालतों में महफूज़ नहीं समझेगा. उन्होंने कहा कि NAB ने अदालतों की तौहीन की है. सुप्रीम कोर्ट ने NAB पर हमलावर होते हुए कहा कि वो कई वर्षों से इसी तरह की गिरफ्तारियां करते आ रहे हैं. ऐसे में भविष्य में कोई भी अदालतों पर ऐतबार नहीं करेगा. 

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