BH Registration Number: अब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां ट्रांसफर होने पर अपनी कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. नंबर प्लेट की नई सीरीज को भारत यानी BH सीरीज नाम दिया गया है.
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BH series registration: अगर आप अपनी पुरानी कार में भी BH सीरीज की नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो अब यह संभव है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रेग्युलर व्हीलर रजिस्ट्रेशन को भारत सीरीज (BH) के नंबरों में बदलने की अनुमति दे दी है. यह कदम BH Series इकोसिस्टम को व्यापक बनाने के तहत उठाया गया है. अभी तक सिर्फ नए वाहन ही बीएच सीरीज की नंबर प्लेट का ऑप्शन चुन सकते थे.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है, ‘‘जिन वाहनों पर अभी सामान्य रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, उनको बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर में बदला जा सकता है. इसके लिए जरूरी कर का भुगतान करना होगा.’’. मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है. इससे बीएच सीरीज के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले वर्क-सर्टिफिकेट को और मजबूत किया गया है, जिससे इनका दुरुपयोग रुक सकेगा.
क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट
राज्यों के बीच पर्सनल वाहनों के ट्रांसफर के लिए सड़क मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में BH नंबर सीरीज की शुरुआत की थी. इस नंबर प्लेट के होने पर वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर पुन:पंजीकरण प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी.
BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर आने से पहले, किसी भी वाहन को नए राज्य में रखने से पहले फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता था. चालक को उस के रोड टैक्स का भुगतान भी करना होता है. हालांकि नई सीरीज अभी तक सिर्फ नए वाहन रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित थी. नए फैसले से अब आप पुरानी कार के लिए भी बीएच सीरीज नंबर प्लेट पा सकते हैं.
BH नंबर के लिए रक्षा क्षेत्र, राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसी मल्टिनेशनल कंपनी जिसकी देश में चार या अधिक राज्यों में मौजूदगी हो, वह भी आवेदन कर सकते हैं.
(भाषा इनपुट के साथ)
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