Income Tax Return Update : अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी होगी. जी हां, आयकर की धारा 234एफ के तहत इस पर छूट प्राप्त है. आइए जानते हैं क्या है ये नियम?
Trending Photos
Income Tax Return Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है. इस बार 15 जून, 2022 से शुरू हुई आईटीआर फाइलिंग के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है. वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Form) पहले ही नोटिफाई कर दिया गया था. आईटीआर फाइलिंग के 10 दिन बचने पर भी इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट स्लो हो गई है.
बिना जुर्माने के फाइल होगा आईटीआर!
इस बीच तमाम खबरों में दावा किया जा रहा है कि यदि आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इसके बाद आपको जुर्माना देना होगा. लेकिन आपको बता दें कुछ मामलों में अंतिम तिथि के बाद भी बिना जुर्माने के आईटीआर फाइल किया जा सकता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ा नियम.
छूट सीमा से कम आमदनी पर मिलेगी राहत
इनकम टैक्स जानकार बताते हैं आयकर की धारा 234एफ के तहत किसी शख्स की फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता.
साधारण भाषा में समझिए
साधारण भाषा में समझें तो ढाई लाख तक की आमदनी वाला कोई भी व्यक्ति यदि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करता है तो उसे किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं देनी होगी. हालांकि यह आपकी तरफ से सिलेक्ट की गई टैक्स रिजीम पर निर्भर करता है. नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने पर छूट की यह सीमा 2.5 लाख रुपये है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो.
उम्र और सालाना आय पर छूट
इसी तरह यदि कोई पुरानी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये है. वहीं, 60 साल या इससे ज्यादा और 80 साल से कम वालों की तीन लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. इसी तरह 80 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए बेसिक छूट सीमा 5 लाख है.
ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर