Income Tax Return: हालांकि ये छूट किसी शख्स को तब हासिल होगी, जब वह पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा. नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर लोग इस स्कीम का फायदा आईटीआर में नहीं उठा पाएंगे.
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PPF Benefits: लोगों के फायदे के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं के जरिए देश के आम नागरिकों को काफी लाभ मिलता है. साथ ही सरकार की ओर से इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है. हालांकि लोगों को इनकम टैक्स में छूट प्रदान करने के लिए भी सरकार की ओर से कई प्रकार की छूट दी जाती है. आज हम आपको एक ऐसी ही छूट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके जरिए टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है और केंद्र सरकार की ओर से ये स्कीम उपलब्ध करवाई जाती है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
दरअसल, हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए कोई शख्स टैक्स सेविंग के साथ ही इंवेस्टमेंट और सेविंग भी कर सकता है. इस स्कीम में अगर कोई पैसा इंवेस्ट करता है तो शख्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त 1.5 लाख रुपये तक की सालाना छूट हासिल होगी. ऐसे में लोग सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं.
पुराना टैक्स रिजीम
हालांकि ये छूट किसी शख्स को तब हासिल होगी, जब वह पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा. नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर लोग इस स्कीम का फायदा आईटीआर में नहीं उठा पाएंगे. किसी शख्स को कौनसे टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करना है, वो ये खुद चुन सकता है.
लॉन्ग टर्म फायदा
वहीं सरकार की ओर से पीपीएफ पर ब्याज भी दिया जाता है. इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है. वहीं अगर कोई शख्स इस स्कीम में पैसा इंवेस्ट करता है तो उसे 15 साल बाद मैच्योरिटी लाभ मिलेगा. ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्कीम का फायदा भी लोगों को मिलेगा. साथ ही इस स्कीम में प्रत्येक वित्त वर्ष में लोग 1.5 लाख रुपये का अधिकतम निवेश कर सकते हैं.