Bollywood Filmmaker: हाल ही में कई बड़ी और हिट फिल्मों को डायरेक्टर करने वाले एक बड़े फिल्ममेकर को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने उनको दोषी करार कर दिया है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है.
Trending Photos
Ram Gopal Varma Check Bounce Case: अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहने वाले फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म 'सिंडिकेट' का ऐलान किया. जिसके एक दिन बाद मुंबई की एक अदालत ने उन्हें एक चेक बाउंस मामले में तीन महीने की साधारण सजा सुनाई. ये मामला मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के लिए सात साल से चल रहा था.
मंगलवार को कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया. हालांकि, राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट (NBW) जारी करने का आदेश दिया. वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया है. इस धारा के तहत चेक का बाउंस होना दंडनीय अपराध है, जैसे चेक पर धन की कमी या तय की गई राशि से ज्यादा होना.
क्या है मामला?
राम गोपाल वर्मा को तीन महीने के अंदर शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है. वरना उन्हें तीन और महीने की साधारण सजा भुगतनी होगी. ये चेक बाउंस केस 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा की ओर से दायर किया गया था. ये मामला वर्मा की फर्म के खिलाफ था. 'सत्या', 'रंगीला', 'कंपनी' और 'सरकार' जैसी फिल्मों से नेम फेम पाने वाले राम गोपाल वर्मा काफी समय इनएक्टिव हैं.
कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सुनाई सजा
कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें अपने ऑफिस को बेचने की जरूरत पड़ी. इस केस में, जून 2022 में वर्मा को कोर्ट ने 5,000 रुपये के नकद सुरक्षा और PR पर जमानत दी थी. बता दें, मंगलवार को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट YP पुजारी ने कहा, 'कोई सेट-ऑफ का सवाल नहीं है क्योंकि आरोपी ने ट्रायल के दौरान कोई समय कस्टडी में नहीं बिताया'. हालांकि, कोर्ट का पूरा फैसला और बहस वाली टिप्पणियां अभी जारी नहीं की गई हैं.
Latest News in Hindi, Bollywood News, Tech News, Auto News, Career News और Rashifal पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.