PAN Card News: आज कल किसी भी अधिकारिक काम के लिए PAN कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. आयकर विभाग की तरफ से ही पैन कार्ड जारी किया जाता है.ऐसे में अगर पैन कार्ड आप के पास नहीं है तो आप के कई काम रुक सकते हैं.
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Patna: PAN Card News: आज कल किसी भी अधिकारिक काम के लिए PAN कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. आयकर विभाग की तरफ से ही पैन कार्ड जारी किया जाता है.ऐसे में अगर पैन कार्ड आप के पास नहीं है तो आप के कई काम रुक सकते हैं. वित्तीय लेनदेन के लिए ही बल्कि और अन्य कामों के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है. हालांकि अगर आप ने अगर दो पैन कार्ड बना लिए हैं तो आप के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं. इसके लिए आप पर 10000 का बड़ा जुर्माना भी लग सकता है. आइये जानते हैं, इस नियम के बारें में:
दो पैन कार्ड होने हो सकती है ये समस्या
आप को अपना PAN Card पर दिए गए दस अंकों के PAN Number को सावधानी से भरना होगा.
इस बात का ध्यान रखें कि आप की एक गलती आप पर भारी जुर्माना लगा सकती है.
इसके अलावा अगर आप के दो पैन कार्ड हैं तो भी आप पर बड़ा जुर्माना लग सकता है. आप का बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है.
ऐसे में आप को अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा.
Income Tax Act 1961 के सेक्शन 272B में इसको लेकर प्रावधान भी है.
ऐसे करें आपना दूसरा PAN Card सरेंडर
आप को सबसे पहले आप को इनकम टैक्स वेबसाइट से कॉमन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा.
वेबसाइट पर 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
इसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते है और इसे NSDL दफ्तर में जमा कर दें
इस फॉर्म के साथ आप अपना दूसरा PAN कार्ड भी सरेंडर कर सकते हैं.आप इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते है.